MSCOS Act 79अध्याय VIII · Audit, Enquiry, Inspection and Surcharge
धारा 79 · बहुराज्यीय सहकारी समितियों का निरीक्षण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्रीय रजिस्ट्रार, किसी संघीय सहकारी समिति, जिससे कोई बहुराज्यीय सहकारी समिति संबद्ध है, या किसी ऋणदाता, या बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्यों, या बहुराज्यीय सहकारी समिति के कुल सदस्यों की कम से कम एक-पांचवें सदस्यों के अनुरोध पर, इस संबंध में सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा, किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति की संरचना, कार्यप्रणाली और वित्तीय स्थिति का निरीक्षण कर सकता है, या इस संबंध में लिखित आदेश द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को निरीक्षण करने का निर्देश दे सकता है।
बशर्ते कि इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी निरीक्षण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि बहु-राज्यीय सहकारी समिति को कम से कम पंद्रह दिन का नोटिस न दिया गया हो।
(2) (क) उपधारा (1) के तहत निरीक्षण के उद्देश्य से, केंद्रीय रजिस्ट्रार या उस उपधारा के तहत उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को उस समिति की सभी पुस्तकों, खातों, कागजातों, वाउचरों, प्रतिभूतियों, स्टॉक और अन्य संपत्तियों तक हर समय पहुंच प्राप्त होगी और निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने की स्थिति में, वह उन्हें हिरासत में ले सकता है और समिति के नकद शेष को सत्यापित करने का अधिकार होगा और केंद्रीय रजिस्ट्रार के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन, बोर्ड की बैठक और समिति की आम बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा, जहां ऐसी आम बैठक, उसकी राय में, आवश्यक हो।
(ख) किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति का प्रत्येक अधिकारी या सदस्य समिति के कामकाज के संबंध में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिसकी आवश्यकता केंद्रीय रजिस्ट्रार या निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को हो।
(3) इस धारा के तहत निरीक्षण की रिपोर्ट की एक प्रति ऐसे निरीक्षण के पूरा होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर बहु-राज्य सहकारी समिति को भेजी जाएगी।
बशर्ते कि इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी निरीक्षण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि बहु-राज्यीय सहकारी समिति को कम से कम पंद्रह दिन का नोटिस न दिया गया हो।
(2) (क) उपधारा (1) के तहत निरीक्षण के उद्देश्य से, केंद्रीय रजिस्ट्रार या उस उपधारा के तहत उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को उस समिति की सभी पुस्तकों, खातों, कागजातों, वाउचरों, प्रतिभूतियों, स्टॉक और अन्य संपत्तियों तक हर समय पहुंच प्राप्त होगी और निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने की स्थिति में, वह उन्हें हिरासत में ले सकता है और समिति के नकद शेष को सत्यापित करने का अधिकार होगा और केंद्रीय रजिस्ट्रार के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन, बोर्ड की बैठक और समिति की आम बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा, जहां ऐसी आम बैठक, उसकी राय में, आवश्यक हो।
(ख) किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति का प्रत्येक अधिकारी या सदस्य समिति के कामकाज के संबंध में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिसकी आवश्यकता केंद्रीय रजिस्ट्रार या निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को हो।
(3) इस धारा के तहत निरीक्षण की रिपोर्ट की एक प्रति ऐसे निरीक्षण के पूरा होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर बहु-राज्य सहकारी समिति को भेजी जाएगी।
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