MSCOS Act 72अध्याय VIII · Audit, Enquiry, Inspection and Surcharge
धारा 72 · लेखा परीक्षकों की योग्यता और अयोग्यताएं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई व्यक्ति किसी बहु-राज्य सहकारी समिति के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (38 ऑफ 1949) के अर्थ में चार्टर्ड अकाउंटेंट न हो।
(2) निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई भी बहु-राज्यीय सहकारी समिति के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा--
(क) निगमित निकाय;
(ख) बहुराज्यीय सहकारी समिति का कोई अधिकारी या कर्मचारी;
(ग) कोई व्यक्ति जो किसी अधिकारी या कर्मचारी या बहुराज्यीय सहकारी समिति का सदस्य हो, या उसके रोजगार में हो;
(घ) वह व्यक्ति जो बहुराज्यीय सहकारी समिति का ऋणी है या जिसने किसी तीसरे व्यक्ति के बहुराज्यीय सहकारी समिति के ऋण के संबंध में एक हजार रुपये से अधिक की राशि के लिए कोई गारंटी दी है या कोई सुरक्षा प्रदान की है।
(3) कोई व्यक्ति बहु-राज्य सहकारी समिति के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए भी योग्य नहीं होगा यदि वह उप-धारा (2) के आधार पर किसी अन्य निगमित निकाय या बहु-राज्य सहकारी समिति या सहकारी समिति के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य है।
(4) यदि कोई लेखा परीक्षक अपनी नियुक्ति के बाद उपधारा (2) और (3) में निर्दिष्ट किसी अयोग्यता के अधीन हो जाता है, तो उसे अपना पद त्याग दिया हुआ माना जाएगा।
(2) निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई भी बहु-राज्यीय सहकारी समिति के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा--
(क) निगमित निकाय;
(ख) बहुराज्यीय सहकारी समिति का कोई अधिकारी या कर्मचारी;
(ग) कोई व्यक्ति जो किसी अधिकारी या कर्मचारी या बहुराज्यीय सहकारी समिति का सदस्य हो, या उसके रोजगार में हो;
(घ) वह व्यक्ति जो बहुराज्यीय सहकारी समिति का ऋणी है या जिसने किसी तीसरे व्यक्ति के बहुराज्यीय सहकारी समिति के ऋण के संबंध में एक हजार रुपये से अधिक की राशि के लिए कोई गारंटी दी है या कोई सुरक्षा प्रदान की है।
(3) कोई व्यक्ति बहु-राज्य सहकारी समिति के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए भी योग्य नहीं होगा यदि वह उप-धारा (2) के आधार पर किसी अन्य निगमित निकाय या बहु-राज्य सहकारी समिति या सहकारी समिति के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य है।
(4) यदि कोई लेखा परीक्षक अपनी नियुक्ति के बाद उपधारा (2) और (3) में निर्दिष्ट किसी अयोग्यता के अधीन हो जाता है, तो उसे अपना पद त्याग दिया हुआ माना जाएगा।
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