MSCOS Act 40अध्याय V · Direction and Management of Multi-state Co-operative Societies
धारा 40 · आम सभा की विशेष आम बैठक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) मुख्य कार्यकारी, बोर्ड के निर्देश पर, किसी भी समय सोसायटी की विशेष आम बैठक बुला सकता है और केंद्रीय रजिस्ट्रार या ऐसे सदस्य या सदस्यों या सदस्यों की कुल संख्या के अनुपात से लिखित अनुरोध प्राप्त होने के एक महीने के भीतर ऐसी बैठक बुलाएगा, जैसा कि उपनियमों में निर्धारित किया गया हो।
(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुरोध के अनुसार किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति की विशेष आम बैठक नहीं बुलाई जाती है, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसी बैठक बुलाने का अधिकार होगा और वह बैठक मुख्य कार्यकारी द्वारा उस उपधारा के प्रावधानों के अनुसार बुलाई गई बैठक मानी जाएगी और केंद्रीय रजिस्ट्रार यह आदेश दे सकता है कि ऐसी बैठक बुलाने में किया गया व्यय समिति के कोष से या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा वहन किया जाएगा जो केंद्रीय रजिस्ट्रार की राय में विशेष आम बैठक बुलाने से इनकार करने या न बुलाने के लिए जिम्मेदार थे।
(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुरोध के अनुसार किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति की विशेष आम बैठक नहीं बुलाई जाती है, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसी बैठक बुलाने का अधिकार होगा और वह बैठक मुख्य कार्यकारी द्वारा उस उपधारा के प्रावधानों के अनुसार बुलाई गई बैठक मानी जाएगी और केंद्रीय रजिस्ट्रार यह आदेश दे सकता है कि ऐसी बैठक बुलाने में किया गया व्यय समिति के कोष से या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा वहन किया जाएगा जो केंद्रीय रजिस्ट्रार की राय में विशेष आम बैठक बुलाने से इनकार करने या न बुलाने के लिए जिम्मेदार थे।
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