MSCOS Act 63Bअध्याय VII · Properties and Funds of Multi-state Co-operative Societies
धारा 63B · बीमार समाजों का पुनर्वास और पुनर्निर्माण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [63बी. बीमार समितियों का पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण.-- (1) यदि किसी समय केंद्रीय रजिस्ट्रार की राय हो कि कोई बहु-राज्यीय सहकारी समिति बीमार हो गई है, तो वह आदेश द्वारा ऐसी समिति को बीमार सहकारी समिति घोषित कर सकता है।
(2) जहां किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति को उप-धारा (1) के अधीन बीमार सहकारी समिति घोषित किया जाता है, तो केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति या एजेंसी समिति के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए एक योजना तैयार कर सकती है और उसे आम सभा की स्वीकृति के लिए समिति को सौंप सकती है।
(3) केंद्र सरकार, आम सभा की सिफारिश पर और उपधारा (2) में निर्दिष्ट पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना को प्रभावी बनाने के लिए, सहकारिता, प्रबंधन, वित्त, लेखा और ऐसी समितियों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसी समिति के बोर्ड का पुनर्गठन कर सकती है, जिनकी सिफारिश आम सभा द्वारा की जाए।
बशर्ते कि किसी बीमार बहुराज्यीय सहकारी बैंक के संबंध में, पुनर्वास या पुनर्निर्माण की कोई भी योजना रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति से ही की जाएगी।
स्पष्टीकरण.-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "बीमार सहकारी समिति" अभिव्यक्ति से तात्पर्य एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति से है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक समिति है, जिसने किसी वित्तीय वर्ष के अंत में अपनी चुकता पूंजी, मुक्त भंडार और अधिशेष के कुल योग के बराबर या उससे अधिक संचित हानियां अर्जित की हैं और साथ ही ऐसे वित्तीय वर्ष और उससे ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में नकद हानियां भी उठाई हैं।]
(2) जहां किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति को उप-धारा (1) के अधीन बीमार सहकारी समिति घोषित किया जाता है, तो केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति या एजेंसी समिति के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए एक योजना तैयार कर सकती है और उसे आम सभा की स्वीकृति के लिए समिति को सौंप सकती है।
(3) केंद्र सरकार, आम सभा की सिफारिश पर और उपधारा (2) में निर्दिष्ट पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना को प्रभावी बनाने के लिए, सहकारिता, प्रबंधन, वित्त, लेखा और ऐसी समितियों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसी समिति के बोर्ड का पुनर्गठन कर सकती है, जिनकी सिफारिश आम सभा द्वारा की जाए।
बशर्ते कि किसी बीमार बहुराज्यीय सहकारी बैंक के संबंध में, पुनर्वास या पुनर्निर्माण की कोई भी योजना रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति से ही की जाएगी।
स्पष्टीकरण.-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "बीमार सहकारी समिति" अभिव्यक्ति से तात्पर्य एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति से है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक समिति है, जिसने किसी वित्तीय वर्ष के अंत में अपनी चुकता पूंजी, मुक्त भंडार और अधिशेष के कुल योग के बराबर या उससे अधिक संचित हानियां अर्जित की हैं और साथ ही ऐसे वित्तीय वर्ष और उससे ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में नकद हानियां भी उठाई हैं।]
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