MSCOS Act 24अध्याय III · Registration and Functions of Federal Co-operatives
धारा 24 · संघीय सहकारी संस्था के कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम और उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, एक संघीय सहकारी समिति स्वैच्छिक गठन और सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुगम बनाने के लिए संघीय सहकारी समिति या स्व-सहायता और पारस्परिक सहायता पर आधारित बहु-राज्य सहकारी समितियों के रूप में कार्य कर सकती है।
(2) उपधारा (1) में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संघीय सहकारी संस्था—
(क) सहकारी सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
(ख) अपने सदस्य सहकारी समितियों के विचारार्थ आदर्श उपनियम और नीतियां बनाना;
(ग) विशेष प्रशिक्षण, शिक्षा और डेटाबेस संबंधी जानकारी प्रदान करना;
(घ) अपने सदस्य सहकारी समितियों के लिए अनुसंधान, मूल्यांकन करना और भावी विकास योजनाओं की तैयारी में सहायता करना;
(ई) सदस्य सहकारी समितियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना;
(f) सदस्य सहकारी समितियों को आपस में विवादों को निपटाने में सहायता करना;
(जी) किसी सदस्य सहकारी संस्था की आम सभा या बोर्ड के संकल्प या किसी सदस्य सहकारी संस्था के उपनियमों द्वारा विशेष रूप से आवश्यक होने पर, उसकी ओर से व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करना;
(h) किसी सदस्य सहकारी संस्था को प्रबंधन विकास सेवाएं प्रदान करना;
(i) सदस्य सहकारी संस्था द्वारा पालन किए जाने वाले आचार संहिता का विकास करना;
(j) सदस्य सहकारी संस्था के लिए व्यवहार्यता मानदंड विकसित करना;
(k) किसी सदस्य सहकारी संस्था को कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करना;
(एल) सदस्य सहकारी समितियों को स्वयं सहायता संगठित करने में सहायता करना;
(m) बाजार सूचना प्रणाली, लोगो ब्रांड प्रचार, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रौद्योगिकी उन्नयन विकसित करना।
(2) उपधारा (1) में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संघीय सहकारी संस्था—
(क) सहकारी सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
(ख) अपने सदस्य सहकारी समितियों के विचारार्थ आदर्श उपनियम और नीतियां बनाना;
(ग) विशेष प्रशिक्षण, शिक्षा और डेटाबेस संबंधी जानकारी प्रदान करना;
(घ) अपने सदस्य सहकारी समितियों के लिए अनुसंधान, मूल्यांकन करना और भावी विकास योजनाओं की तैयारी में सहायता करना;
(ई) सदस्य सहकारी समितियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना;
(f) सदस्य सहकारी समितियों को आपस में विवादों को निपटाने में सहायता करना;
(जी) किसी सदस्य सहकारी संस्था की आम सभा या बोर्ड के संकल्प या किसी सदस्य सहकारी संस्था के उपनियमों द्वारा विशेष रूप से आवश्यक होने पर, उसकी ओर से व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करना;
(h) किसी सदस्य सहकारी संस्था को प्रबंधन विकास सेवाएं प्रदान करना;
(i) सदस्य सहकारी संस्था द्वारा पालन किए जाने वाले आचार संहिता का विकास करना;
(j) सदस्य सहकारी संस्था के लिए व्यवहार्यता मानदंड विकसित करना;
(k) किसी सदस्य सहकारी संस्था को कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करना;
(एल) सदस्य सहकारी समितियों को स्वयं सहायता संगठित करने में सहायता करना;
(m) बाजार सूचना प्रणाली, लोगो ब्रांड प्रचार, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रौद्योगिकी उन्नयन विकसित करना।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
