MSCOS Act 13अध्याय II · Central Registrar and Registration of Multi-state Co-operative Societies
धारा 13 · नाम परिवर्तन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई बहुराज्यीय सहकारी समिति अपने उपनियमों में संशोधन करके अपना नाम बदल सकती है, परन्तु ऐसा परिवर्तन बहुराज्यीय सहकारी समिति या उसके किसी सदस्य या पूर्व सदस्य के किसी अधिकार या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा, और कोई भी कानूनी कार्यवाही जो बहुराज्यीय सहकारी समिति द्वारा उसके पूर्व नाम से जारी रखी जा सकती थी या शुरू की जा सकती थी, उसे उसके नए नाम से जारी रखा जा सकता है या शुरू किया जा सकता है।
(2) जहां कोई बहुराज्यीय सहकारी समिति अपना नाम बदलती है, वहां केंद्रीय रजिस्ट्रार पूर्व नाम के स्थान पर बहुराज्यीय सहकारी समिति के रजिस्टर में नया नाम दर्ज करेगा और पंजीकरण प्रमाण पत्र में तदनुसार संशोधन करेगा।
(2) जहां कोई बहुराज्यीय सहकारी समिति अपना नाम बदलती है, वहां केंद्रीय रजिस्ट्रार पूर्व नाम के स्थान पर बहुराज्यीय सहकारी समिति के रजिस्टर में नया नाम दर्ज करेगा और पंजीकरण प्रमाण पत्र में तदनुसार संशोधन करेगा।
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