MSCOS Act 116अध्याय XV · Miscellaneous
धारा 116 · अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [अनुसूचियों में संशोधन करने की शक्ति]-- (1) यदि केंद्र सरकार संतुष्ट हो कि किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति को राष्ट्रीय सहकारी समिति के रूप में नामित किया जाना चाहिए या दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय सहकारी समिति को उक्त अनुसूची से हटा दिया जाना चाहिए, तो वह अधिसूचना द्वारा उक्त अनुसूची में इस प्रकार संशोधन कर सकती है कि उसमें ऐसी बहुराज्यीय सहकारी समिति को शामिल किया जाए या ऐसी राष्ट्रीय सहकारी समिति को उससे बाहर कर दिया जाए, और इसके बाद उक्त अनुसूची को तदनुसार संशोधित माना जाएगा।
2 [(1ए) यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो वह अधिसूचना द्वारा प्रथम अनुसूची और तृतीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है और इसके बाद ऐसी अनुसूचियों को तदनुसार संशोधित माना जाएगा:
परंतु, प्रथम अनुसूची के मामले में, ऐसी अधिसूचना का उपयोग केवल सहकारी सिद्धांतों की सूची में जोड़ने के लिए किया जाएगा।]
2 [(1ए) यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो वह अधिसूचना द्वारा प्रथम अनुसूची और तृतीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है और इसके बाद ऐसी अनुसूचियों को तदनुसार संशोधित माना जाएगा:
परंतु, प्रथम अनुसूची के मामले में, ऐसी अधिसूचना का उपयोग केवल सहकारी सिद्धांतों की सूची में जोड़ने के लिए किया जाएगा।]
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