MSCOS Act 115अध्याय XV · Miscellaneous
धारा 115 · मुकदमों में सूचना देना आवश्यक है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति या उसके किसी अधिकारी के विरुद्ध समिति के गठन, प्रबंधन या व्यवसाय से संबंधित किसी भी कार्य के संबंध में तब तक कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा, जब तक कि केंद्रीय रजिस्ट्रार को लिखित नोटिस दिए जाने या उनके कार्यालय में छोड़े जाने के बाद नब्बे दिन की अवधि समाप्त न हो जाए। इस नोटिस में वाद का कारण, वादी का नाम, विवरण और निवास स्थान तथा उसके द्वारा मांगी गई राहत का उल्लेख होना चाहिए, और वादपत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि ऐसा नोटिस दिया गया है या छोड़ा गया है।
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