MSCOS Act 45Fअध्याय V · Direction and Management of Multi-state Co-operative Societies
धारा 45F · पुनः रोजगार पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [45F. पुनर्नियोजन पर प्रतिबंध.-- प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, पद छोड़ने के बाद, दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी सहकारी समिति में कोई भी रोजगार (सलाहकार या अन्य रूप में) स्वीकार नहीं करेंगे:
परंतु इस धारा में निहित कोई भी बात केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 2 के खंड (45) के तहत परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी रोजगार पर लागू नहीं होगी।
परंतु इस धारा में निहित कोई भी बात केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 2 के खंड (45) के तहत परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के अधीन किसी रोजगार पर लागू नहीं होगी।
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