MSCOS Act 78अध्याय VIII · Audit, Enquiry, Inspection and Surcharge
धारा 78 · केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा पूछताछ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्रीय रजिस्ट्रार, किसी संघीय सहकारी समिति, जिससे कोई बहुराज्यीय सहकारी समिति संबद्ध है, या किसी ऋणदाता, या बोर्ड के कम से कम एक-तिहाई सदस्यों, या बहुराज्यीय सहकारी समिति के कुल सदस्यों की कम से कम एक-पांचवें सदस्यों के अनुरोध पर, किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति के गठन, कार्यप्रणाली और वित्तीय स्थिति की जांच कर सकता है, या इस संबंध में लिखित आदेश द्वारा अपने द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को जांच करने का निर्देश दे सकता है:
बशर्ते कि इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी जांच तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि बहु-राज्यीय सहकारी समिति को कम से कम पंद्रह दिन का नोटिस न दिया गया हो।
(2) केंद्रीय रजिस्ट्रार या उसके द्वारा उप-धारा (1) के अधीन अधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात्:--
(क) उसे सभी उचित समयों पर बहु-राज्यीय सहकारी समिति से संबंधित या उसकी अभिरक्षा में मौजूद पुस्तकों, खातों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य संपत्तियों तक स्वतंत्र पहुंच प्राप्त होगी और वह ऐसी किसी भी पुस्तकों, खातों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी या अन्य संपत्तियों के कब्जे में या अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी भी स्थान पर उन्हें प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है;
(ख) वह, किसी उपनियम में बहुराज्यीय सहकारी समिति की आम बैठक के लिए सूचना अवधि निर्दिष्ट होने के बावजूद, समिति के अधिकारियों को सात दिन से कम की सूचना देकर समिति के मुख्यालय में ऐसे समय और स्थान पर आम बैठक बुलाने का निर्देश दे सकता है, जिसमें वह ऐसे मामलों पर विचार करे, जैसा वह निर्देशित करे; और यदि समिति के अधिकारी ऐसी बैठक बुलाने से इनकार करते हैं या ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उसे स्वयं बैठक बुलाने का अधिकार होगा;
(ग) वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसे यथोचित रूप से विश्वास हो कि उसे बहु-राज्यीय सहकारी समिति के मामलों की कोई जानकारी है, समिति के मुख्यालय या उसकी किसी शाखा में किसी भी स्थान पर अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकता है और ऐसे व्यक्ति से शपथ पर पूछताछ कर सकता है।
(3) उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन बुलाई गई किसी भी बैठक को समिति के उपनियमों के अधीन बुलाई गई समिति की आम बैठक की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और उसकी कार्यवाही ऐसे उपनियमों द्वारा विनियमित की जाएगी।
(4) केंद्रीय रजिस्ट्रार रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर जांच रिपोर्ट को बहु-राज्य सहकारी समिति, वित्तीय संस्थानों (यदि कोई हो) जिनसे समिति संबद्ध है, और उस व्यक्ति या प्राधिकरण (यदि कोई हो) को सूचित करेगा, जिसके कहने पर जांच की गई है।
बशर्ते कि इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी जांच तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि बहु-राज्यीय सहकारी समिति को कम से कम पंद्रह दिन का नोटिस न दिया गया हो।
(2) केंद्रीय रजिस्ट्रार या उसके द्वारा उप-धारा (1) के अधीन अधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात्:--
(क) उसे सभी उचित समयों पर बहु-राज्यीय सहकारी समिति से संबंधित या उसकी अभिरक्षा में मौजूद पुस्तकों, खातों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य संपत्तियों तक स्वतंत्र पहुंच प्राप्त होगी और वह ऐसी किसी भी पुस्तकों, खातों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी या अन्य संपत्तियों के कब्जे में या अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी भी स्थान पर उन्हें प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है;
(ख) वह, किसी उपनियम में बहुराज्यीय सहकारी समिति की आम बैठक के लिए सूचना अवधि निर्दिष्ट होने के बावजूद, समिति के अधिकारियों को सात दिन से कम की सूचना देकर समिति के मुख्यालय में ऐसे समय और स्थान पर आम बैठक बुलाने का निर्देश दे सकता है, जिसमें वह ऐसे मामलों पर विचार करे, जैसा वह निर्देशित करे; और यदि समिति के अधिकारी ऐसी बैठक बुलाने से इनकार करते हैं या ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उसे स्वयं बैठक बुलाने का अधिकार होगा;
(ग) वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसे यथोचित रूप से विश्वास हो कि उसे बहु-राज्यीय सहकारी समिति के मामलों की कोई जानकारी है, समिति के मुख्यालय या उसकी किसी शाखा में किसी भी स्थान पर अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकता है और ऐसे व्यक्ति से शपथ पर पूछताछ कर सकता है।
(3) उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन बुलाई गई किसी भी बैठक को समिति के उपनियमों के अधीन बुलाई गई समिति की आम बैठक की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और उसकी कार्यवाही ऐसे उपनियमों द्वारा विनियमित की जाएगी।
(4) केंद्रीय रजिस्ट्रार रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर जांच रिपोर्ट को बहु-राज्य सहकारी समिति, वित्तीय संस्थानों (यदि कोई हो) जिनसे समिति संबद्ध है, और उस व्यक्ति या प्राधिकरण (यदि कोई हो) को सूचित करेगा, जिसके कहने पर जांच की गई है।
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