MSCOS Act 63Cअध्याय VII · Properties and Funds of Multi-state Co-operative Societies
धारा 63C · विकास के लिए बहुराज्यीय सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [63सी. विकास के लिए बहुराज्यीय सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता.-- (1) केंद्र सरकार, किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति द्वारा किए गए आवेदन पर, जिसने लगातार पांच पिछले वित्तीय वर्षों तक निधि में योगदान दिया है, निधि से अवसंरचनात्मक आवश्यकता के लिए समिति को ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है जिसे वह उचित समझे:
बशर्ते कि कुल आवश्यकता का कम से कम पचास प्रतिशत बहु-राज्यीय सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा और निधि से प्राप्त वित्तीय सहायता ऐसी आवश्यकता के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(2) धारा 63ए की उपधारा (2) के तहत गठित समिति बहुराज्यीय सहकारी समिति को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों और नियमों पर विचार-विमर्श और सिफारिश करेगी, जैसा वह आवश्यक समझे।]
बशर्ते कि कुल आवश्यकता का कम से कम पचास प्रतिशत बहु-राज्यीय सहकारी समिति द्वारा वहन किया जाएगा और निधि से प्राप्त वित्तीय सहायता ऐसी आवश्यकता के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(2) धारा 63ए की उपधारा (2) के तहत गठित समिति बहुराज्यीय सहकारी समिति को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों और नियमों पर विचार-विमर्श और सिफारिश करेगी, जैसा वह आवश्यक समझे।]
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