MSCOS Act 20अध्याय II · Central Registrar and Registration of Multi-state Co-operative Societies
धारा 20 · सहकारी बैंक की जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम के प्रति देयता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम की धारा 17 या किसी अन्य प्रावधान में निहित किसी बात के बावजूद, जहां कोई सहकारी बैंक, जो जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (47 ऑफ 1961) के अर्थ में बीमित बैंक है, का विलय या पुनर्गठन किया जाता है और जमा बीमा निगम उस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के तहत बीमित बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया है, तो जिस बैंक के साथ ऐसे बीमित बैंक का विलय किया गया है या ऐसे विलय के बाद गठित नया सहकारी बैंक, या जैसा भी मामला हो, बीमित बैंक या अंतरिती बैंक, जमा बीमा निगम को उन परिस्थितियों में, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 21 में निर्दिष्ट सीमा तक और उस तरीके से भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।
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