MSCOS Act 26अध्याय IV · Members of Multi-state Co-operative Societies and Their Duties, Rights and Liabilities
धारा 26 · संस्था का नाममात्र या सहयोगी सदस्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति की उपनियमों में प्रावधान हो, तो वह किसी व्यक्ति को नाममात्र या सहयोगी सदस्य के रूप में भर्ती कर सकती है:
बशर्ते कि ऐसा कोई भी नाममात्र या सहयोगी सदस्य ऐसी सोसायटी के शेयर खरीदने या उसके प्रबंधन में कोई भी हित रखने का हकदार नहीं होगा, जिसमें मतदान का अधिकार, बोर्ड के निदेशक के रूप में चुनाव करने का अधिकार या आम सभा की बैठकों में भाग लेने का अधिकार शामिल है।
बशर्ते कि ऐसा कोई भी नाममात्र या सहयोगी सदस्य ऐसी सोसायटी के शेयर खरीदने या उसके प्रबंधन में कोई भी हित रखने का हकदार नहीं होगा, जिसमें मतदान का अधिकार, बोर्ड के निदेशक के रूप में चुनाव करने का अधिकार या आम सभा की बैठकों में भाग लेने का अधिकार शामिल है।
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