MSCOS Act 6अध्याय II · Central Registrar and Registration of Multi-state Co-operative Societies
धारा 6 · पंजीकरण के लिए आवेदन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति के पंजीकरण के प्रयोजनों हेतु केंद्रीय रजिस्ट्रार को ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे विवरणों के साथ आवेदन किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(2) आवेदन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे,--
(क) यदि कोई बहु-राज्यीय सहकारी समिति है जिसके सभी सदस्य व्यक्ति हैं, तो संबंधित प्रत्येक राज्य से कम से कम पचास व्यक्ति सदस्य होंगे;
(ख) बहु-राज्यीय सहकारी समिति के मामले में, जिसके सदस्य सहकारी समितियाँ हैं, कम से कम पाँच ऐसी समितियों की ओर से विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा, जो एक ही राज्य में पंजीकृत नहीं हैं; और
(ग) किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति के मामले में, जिसकी दूसरी बहुराज्यीय सहकारी समिति और अन्य सहकारी समितियाँ सदस्य हैं, ऐसी प्रत्येक समिति के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा:
बशर्ते कि इस खंड में निर्दिष्ट सहकारी समितियों में से कम से कम दो समितियां ऐसी होनी चाहिए जो एक ही राज्य में पंजीकृत न हों;
(घ) बहुराज्यीय सहकारी समिति के मामले में, जिसके सदस्य सहकारी समितियाँ या बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ और व्यक्ति हैं, कम से कम--
(i) दो या दो से अधिक राज्यों में से प्रत्येक से पचास व्यक्ति; और
(ii) दो या दो से अधिक राज्यों से एक-एक सहकारी समिति या एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति।
(3) आवेदन के साथ बहु-राज्य सहकारी समिति के प्रस्तावित उपनियमों की चार प्रतियां संलग्न की जाएंगी और जिन व्यक्तियों द्वारा या जिनकी ओर से ऐसा आवेदन किया जाता है, वे समिति के संबंध में ऐसी जानकारी प्रदान करेंगे जो केंद्रीय रजिस्ट्रार को आवश्यक लगे।
(2) आवेदन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे,--
(क) यदि कोई बहु-राज्यीय सहकारी समिति है जिसके सभी सदस्य व्यक्ति हैं, तो संबंधित प्रत्येक राज्य से कम से कम पचास व्यक्ति सदस्य होंगे;
(ख) बहु-राज्यीय सहकारी समिति के मामले में, जिसके सदस्य सहकारी समितियाँ हैं, कम से कम पाँच ऐसी समितियों की ओर से विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा, जो एक ही राज्य में पंजीकृत नहीं हैं; और
(ग) किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति के मामले में, जिसकी दूसरी बहुराज्यीय सहकारी समिति और अन्य सहकारी समितियाँ सदस्य हैं, ऐसी प्रत्येक समिति के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा:
बशर्ते कि इस खंड में निर्दिष्ट सहकारी समितियों में से कम से कम दो समितियां ऐसी होनी चाहिए जो एक ही राज्य में पंजीकृत न हों;
(घ) बहुराज्यीय सहकारी समिति के मामले में, जिसके सदस्य सहकारी समितियाँ या बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ और व्यक्ति हैं, कम से कम--
(i) दो या दो से अधिक राज्यों में से प्रत्येक से पचास व्यक्ति; और
(ii) दो या दो से अधिक राज्यों से एक-एक सहकारी समिति या एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति।
(3) आवेदन के साथ बहु-राज्य सहकारी समिति के प्रस्तावित उपनियमों की चार प्रतियां संलग्न की जाएंगी और जिन व्यक्तियों द्वारा या जिनकी ओर से ऐसा आवेदन किया जाता है, वे समिति के संबंध में ऐसी जानकारी प्रदान करेंगे जो केंद्रीय रजिस्ट्रार को आवश्यक लगे।
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