MSCOS Act 88अध्याय X · Winding Up of Multi-state Co-operative Society
धारा 88 · परिसमापक द्वारा जमा बीमा निगम को प्रतिपूर्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जहां कोई सहकारी बैंक, जो जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अर्थ में बीमित बैंक है, का परिसमापन किया जाता है और जमा बीमा निगम उस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के तहत बीमित बैंक के जमाकर्ताओं के प्रति उत्तरदायी हो जाता है, तो जमा बीमा निगम को परिसमापक या परिस्थितियों के अनुसार ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा उस अधिनियम की धारा 21 में निर्धारित सीमा और तरीके से प्रतिपूर्ति की जाएगी।
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