MSCOS Act 89अध्याय X · Winding Up of Multi-state Co-operative Society
धारा 89 · परिसमापक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां केंद्रीय रजिस्ट्रार ने बहु-राज्य सहकारी समिति के समापन के लिए धारा 86 के तहत आदेश दिया है, वहां केंद्रीय रजिस्ट्रार इस उद्देश्य के लिए एक परिसमापक नियुक्त कर सकता है और उसका पारिश्रमिक निर्धारित कर सकता है।
(2) परिसमापक अपनी नियुक्ति पर बहुराज्यीय सहकारी समिति की सभी संपत्तियों, वस्तुओं और कार्रवाई योग्य दावों को अपने कब्जे में या नियंत्रण में ले लेगा, जिन पर बहुराज्यीय सहकारी समिति का अधिकार है या प्रतीत होता है, और ऐसी संपत्तियों, वस्तुओं और दावों की हानि, क्षरण या क्षति को रोकने के लिए वह ऐसे कदम उठाएगा जिन्हें वह आवश्यक या उचित समझे, और वह केंद्रीय रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति से बहुराज्यीय सहकारी समिति का व्यवसाय, जहां तक आवश्यक हो, चला सकता है।
(3) जहां धारा 99 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के तहत अपील की जाती है, वहां धारा 86 के तहत किसी बहु-राज्य सहकारी समिति के समापन का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अपील में उस आदेश की पुष्टि नहीं हो जाती:
बशर्ते कि परिसमापक उपधारा (2) में उल्लिखित संपत्ति, प्रभाव और कार्रवाई योग्य दावों की अभिरक्षा या नियंत्रण बनाए रखेगा और उस उपधारा में निर्दिष्ट कदम उठाने का अधिकार रखेगा।
(4) जहां किसी बहु-राज्य सहकारी समिति के समापन का आदेश अपील में रद्द कर दिया जाता है, तो समिति की संपत्ति, प्रभाव और कार्रवाई योग्य दावे समिति में पुनः निहित हो जाएंगे।
(2) परिसमापक अपनी नियुक्ति पर बहुराज्यीय सहकारी समिति की सभी संपत्तियों, वस्तुओं और कार्रवाई योग्य दावों को अपने कब्जे में या नियंत्रण में ले लेगा, जिन पर बहुराज्यीय सहकारी समिति का अधिकार है या प्रतीत होता है, और ऐसी संपत्तियों, वस्तुओं और दावों की हानि, क्षरण या क्षति को रोकने के लिए वह ऐसे कदम उठाएगा जिन्हें वह आवश्यक या उचित समझे, और वह केंद्रीय रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति से बहुराज्यीय सहकारी समिति का व्यवसाय, जहां तक आवश्यक हो, चला सकता है।
(3) जहां धारा 99 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के तहत अपील की जाती है, वहां धारा 86 के तहत किसी बहु-राज्य सहकारी समिति के समापन का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अपील में उस आदेश की पुष्टि नहीं हो जाती:
बशर्ते कि परिसमापक उपधारा (2) में उल्लिखित संपत्ति, प्रभाव और कार्रवाई योग्य दावों की अभिरक्षा या नियंत्रण बनाए रखेगा और उस उपधारा में निर्दिष्ट कदम उठाने का अधिकार रखेगा।
(4) जहां किसी बहु-राज्य सहकारी समिति के समापन का आदेश अपील में रद्द कर दिया जाता है, तो समिति की संपत्ति, प्रभाव और कार्रवाई योग्य दावे समिति में पुनः निहित हो जाएंगे।
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