MSCOS Act 63अध्याय VII · Properties and Funds of Multi-state Co-operative Societies
धारा 63 · शुद्ध लाभ का निपटान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) एक बहुराज्यीय सहकारी समिति किसी भी वर्ष में अपने शुद्ध लाभ में से,--
(क) आरक्षित निधि में पच्चीस प्रतिशत से कम राशि हस्तांतरित न करना;
(ख) राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा अनुरक्षित सहकारी शिक्षा कोष में एक प्रतिशत राशि निर्धारित तरीके से जमा करना;
(ग) अप्रत्याशित हानियों को पूरा करने के लिए आरक्षित निधि में कम से कम दस प्रतिशत राशि हस्तांतरित करना।
(2) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, शुद्ध लाभ के शेष भाग का उपयोग निम्नलिखित सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, अर्थात्:--
(क) सदस्यों को उनकी चुकता शेयर पूंजी पर निर्धारित सीमा से अधिक दर पर लाभांश का भुगतान;
(ख) उपनियमों में निर्दिष्ट शिक्षा निधियों सहित ऐसे विशेष कोषों का गठन करना या उनमें अंशदान करना;
(ग) सहकारी आंदोलन के विकास या धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 2 में परिभाषित धर्मार्थ उद्देश्य से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए शुद्ध लाभ के पांच प्रतिशत से अधिक राशि का दान;
(घ) बहुराज्यीय सहकारी समिति के कर्मचारियों को उपनियमों में निर्दिष्ट सीमा और तरीके से अनुग्रह राशि का भुगतान।
(क) आरक्षित निधि में पच्चीस प्रतिशत से कम राशि हस्तांतरित न करना;
(ख) राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा अनुरक्षित सहकारी शिक्षा कोष में एक प्रतिशत राशि निर्धारित तरीके से जमा करना;
(ग) अप्रत्याशित हानियों को पूरा करने के लिए आरक्षित निधि में कम से कम दस प्रतिशत राशि हस्तांतरित करना।
(2) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, शुद्ध लाभ के शेष भाग का उपयोग निम्नलिखित सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, अर्थात्:--
(क) सदस्यों को उनकी चुकता शेयर पूंजी पर निर्धारित सीमा से अधिक दर पर लाभांश का भुगतान;
(ख) उपनियमों में निर्दिष्ट शिक्षा निधियों सहित ऐसे विशेष कोषों का गठन करना या उनमें अंशदान करना;
(ग) सहकारी आंदोलन के विकास या धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 2 में परिभाषित धर्मार्थ उद्देश्य से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए शुद्ध लाभ के पांच प्रतिशत से अधिक राशि का दान;
(घ) बहुराज्यीय सहकारी समिति के कर्मचारियों को उपनियमों में निर्दिष्ट सीमा और तरीके से अनुग्रह राशि का भुगतान।
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