MSCOS Act 9अध्याय II · Central Registrar and Registration of Multi-state Co-operative Societies
धारा 9 · बहुराज्यीय सहकारी समिति को निगमित निकाय घोषित किया जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति का पंजीकरण उसे उस नाम से निगमित निकाय बना देगा जिसके अंतर्गत वह पंजीकृत है, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और उसे चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने, धारण करने और उसका निपटान करने, अनुबंध करने, मुकदमे और अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने और उनका बचाव करने तथा उस उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक कार्य करने का अधिकार होगा जिसके लिए उसका गठन किया गया है, और वह उक्त नाम से मुकदमा कर सकती है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
(2) किसी बहु-राज्य सहकारी समिति के पंजीकरण से पूर्व सद्भावनापूर्वक किए गए सभी लेन-देन को पंजीकरण के बाद उसके पंजीकरण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए लेन-देन माना जाएगा।
(2) किसी बहु-राज्य सहकारी समिति के पंजीकरण से पूर्व सद्भावनापूर्वक किए गए सभी लेन-देन को पंजीकरण के बाद उसके पंजीकरण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए लेन-देन माना जाएगा।
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