MSCOS Act 63Aअध्याय VII · Properties and Funds of Multi-state Co-operative Societies
धारा 63A · सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास कोष की स्थापना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [63ए. सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं विकास कोष की स्थापना। -- (1) केंद्र सरकार धारा 63बी में निर्दिष्ट बीमार बहुराज्यीय सहकारी समितियों के पुनरुद्धार और विकास प्रयोजनों के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं विकास कोष नामक एक कोष की स्थापना करेगी, जिसका उपयोग वह निर्धारित तरीके से करेगी। ऐसे कोष में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में लाभ में रहने वाली बहुराज्यीय सहकारी समितियों द्वारा प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये या ऐसी बहुराज्यीय सहकारी समिति के शुद्ध लाभ का एक प्रतिशत, जो भी कम हो, जमा किया जाएगा।
(2) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा एक समिति का गठन करेगी, जिसमें ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें वह उचित समझे, निधि का प्रशासन करने और निधि से संबंधित पृथक खाते और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को ऐसे प्रारूप में बनाए रखने के लिए, जैसा कि केंद्र सरकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्दिष्ट करे।
(3) समिति निधि में से धन का उपयोग उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करेगी जिनके लिए ऐसी निधि की स्थापना की गई है।]
(2) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा एक समिति का गठन करेगी, जिसमें ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें वह उचित समझे, निधि का प्रशासन करने और निधि से संबंधित पृथक खाते और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को ऐसे प्रारूप में बनाए रखने के लिए, जैसा कि केंद्र सरकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्दिष्ट करे।
(3) समिति निधि में से धन का उपयोग उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करेगी जिनके लिए ऐसी निधि की स्थापना की गई है।]
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