MSCOS Act 45Hअध्याय V · Direction and Management of Multi-state Co-operative Societies
धारा 45H · प्राधिकारियों की बैठकें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [45एच. प्राधिकरण की बैठकें.-- (1) प्राधिकरण ऐसे स्थानों और समयों पर बैठक करेगा तथा अपनी बैठकों में कार्य संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा (जिसमें उसकी बैठकों में कोरम भी शामिल है), जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) प्राधिकरण के अध्यक्ष प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और यदि किसी कारणवश प्राधिकरण के अध्यक्ष प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
(3) प्राधिकरण की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत मतों द्वारा किया जाएगा और मतों की समानता की स्थिति में, प्राधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
(4) उपधारा (1) में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, प्रत्येक सदस्य को एक वोट का अधिकार होगा।]
(2) प्राधिकरण के अध्यक्ष प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और यदि किसी कारणवश प्राधिकरण के अध्यक्ष प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
(3) प्राधिकरण की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत मतों द्वारा किया जाएगा और मतों की समानता की स्थिति में, प्राधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
(4) उपधारा (1) में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, प्रत्येक सदस्य को एक वोट का अधिकार होगा।]
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