MSCOS Act 122अध्याय XV · Miscellaneous
धारा 122 · जनहित में निर्दिष्ट बहु-राज्यीय सहकारी समितियों को निर्देश देने की केंद्र सरकार की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि जनहित में या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित या शुरू किए गए सहकारी उत्पादन और अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से या विशिष्ट बहुराज्यीय सहकारी समितियों के व्यवसाय के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए या ऐसी समितियों के कार्यों को उनके सदस्यों, जमाकर्ताओं या लेनदारों के हितों के प्रतिकूल संचालित होने से रोकने के लिए, विशिष्ट बहुराज्यीय सहकारी समितियों के किसी वर्ग को सामान्य रूप से या किसी विशिष्ट बहुराज्यीय सहकारी समिति या समितियों को विशेष रूप से निर्देश जारी करना आवश्यक है, तो केंद्र सरकार समय-समय पर उन्हें निर्देश जारी कर सकती है, और ऐसी सभी विशिष्ट बहुराज्यीय सहकारी समितियां या संबंधित समितियां, जैसा भी मामला हो, ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगी।
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