MSCOS Act 39अध्याय V · Direction and Management of Multi-state Co-operative Societies
धारा 39 · आम सभा की वार्षिक आम बैठक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक बहुराज्यीय सहकारी समिति का बोर्ड, निर्धारित अवधि के भीतर और संबंधित वर्ष की समाप्ति के छह महीने से अधिक समय के भीतर, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए निर्धारित तरीके से वार्षिक आम बैठक बुलाएगा:
(क) लेखापरीक्षित लेखा विवरणों पर विचार;
(ख) लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट पर विचार;
(सी) लेखापरीक्षा अनुपालन रिपोर्ट पर विचार;
(घ) शुद्ध लाभ का निपटान;
(ई) परिचालन घाटे की समीक्षा, यदि कोई हो;
(f) विशिष्ट भंडार और अन्य निधियों का सृजन;
(जी) वार्षिक बजट की स्वीकृति;
(h) आरक्षित निधि और अन्य निधियों के वास्तविक उपयोग की समीक्षा;
(i) दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक परिचालन योजना की स्वीकृति;
(j) सहायक संस्था की वार्षिक रिपोर्ट और खातों की समीक्षा, यदि कोई हो;
(k) सदस्यों का निष्कासन;
(एल) उन कर्मचारियों की सूची जो बोर्ड के सदस्यों या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रिश्तेदार हैं;
(m) उपनियमों में संशोधन, यदि कोई हो;
(n) बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों के लिए आचार संहिता का निर्माण;
(ओ) बोर्ड के सदस्यों का चुनाव, यदि कोई हो।
(2) यदि किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति का बोर्ड उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर वार्षिक आम बैठक आयोजित करने में विफल रहता है, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति उस उपधारा में उल्लिखित अवधि की समाप्ति तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए सक्षम होगा और ऐसी बैठक पर होने वाला व्यय समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
(3) किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में, बोर्ड समिति के समक्ष एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें पिछले वर्ष के दौरान बोर्ड के किसी सदस्य को या बोर्ड के किसी सदस्य के जीवनसाथी या पुत्र या पुत्री को दिए गए ऋणों या सामर्थ्य पर माल का विवरण दिया जाएगा, या जो उसके विरुद्ध या बोर्ड के सदस्य के ऐसे जीवनसाथी या पुत्र या पुत्री के विरुद्ध बकाया हो।
(क) लेखापरीक्षित लेखा विवरणों पर विचार;
(ख) लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट पर विचार;
(सी) लेखापरीक्षा अनुपालन रिपोर्ट पर विचार;
(घ) शुद्ध लाभ का निपटान;
(ई) परिचालन घाटे की समीक्षा, यदि कोई हो;
(f) विशिष्ट भंडार और अन्य निधियों का सृजन;
(जी) वार्षिक बजट की स्वीकृति;
(h) आरक्षित निधि और अन्य निधियों के वास्तविक उपयोग की समीक्षा;
(i) दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक परिचालन योजना की स्वीकृति;
(j) सहायक संस्था की वार्षिक रिपोर्ट और खातों की समीक्षा, यदि कोई हो;
(k) सदस्यों का निष्कासन;
(एल) उन कर्मचारियों की सूची जो बोर्ड के सदस्यों या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रिश्तेदार हैं;
(m) उपनियमों में संशोधन, यदि कोई हो;
(n) बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों के लिए आचार संहिता का निर्माण;
(ओ) बोर्ड के सदस्यों का चुनाव, यदि कोई हो।
(2) यदि किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति का बोर्ड उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर वार्षिक आम बैठक आयोजित करने में विफल रहता है, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति उस उपधारा में उल्लिखित अवधि की समाप्ति तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए सक्षम होगा और ऐसी बैठक पर होने वाला व्यय समिति द्वारा वहन किया जाएगा।
(3) किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में, बोर्ड समिति के समक्ष एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें पिछले वर्ष के दौरान बोर्ड के किसी सदस्य को या बोर्ड के किसी सदस्य के जीवनसाथी या पुत्र या पुत्री को दिए गए ऋणों या सामर्थ्य पर माल का विवरण दिया जाएगा, या जो उसके विरुद्ध या बोर्ड के सदस्य के ऐसे जीवनसाथी या पुत्र या पुत्री के विरुद्ध बकाया हो।
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