MSCOS Act 44अध्याय V · Direction and Management of Multi-state Co-operative Societies
धारा 44 · कुछ मामलों में अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष या उप-अध्यक्ष का पद धारण करने पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी बोर्ड का कोई सदस्य किसी बहु-राज्य सहकारी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उप-अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के योग्य नहीं होगा यदि ऐसा सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार में मंत्री हो।
(2) किसी बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति के अध्यक्ष या राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह लगातार दो कार्यकालों (पूर्ण या आंशिक) के दौरान इस पद पर रहा हो:
बशर्ते कि कोई सदस्य जो लगातार एक पूर्ण कार्यकाल के लिए अध्यक्ष या राष्ट्रपति का पद धारण करने में विफल रहा हो, वह पुनः उस पद के लिए चुनाव के लिए पात्र होगा।
स्पष्टीकरण .--जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय अध्यक्ष या राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला कोई सदस्य, प्रारंभ होने के बाद उस पद पर पुनः निर्वाचित होता है, तो इस धारा के प्रयोजन के लिए, उसे ऐसे चुनाव से पहले एक कार्यकाल के लिए पद धारण किया हुआ माना जाएगा।
(2) किसी बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति के अध्यक्ष या राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह लगातार दो कार्यकालों (पूर्ण या आंशिक) के दौरान इस पद पर रहा हो:
बशर्ते कि कोई सदस्य जो लगातार एक पूर्ण कार्यकाल के लिए अध्यक्ष या राष्ट्रपति का पद धारण करने में विफल रहा हो, वह पुनः उस पद के लिए चुनाव के लिए पात्र होगा।
स्पष्टीकरण .--जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय अध्यक्ष या राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला कोई सदस्य, प्रारंभ होने के बाद उस पद पर पुनः निर्वाचित होता है, तो इस धारा के प्रयोजन के लिए, उसे ऐसे चुनाव से पहले एक कार्यकाल के लिए पद धारण किया हुआ माना जाएगा।
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