MSCOS Act 59अध्याय VI · Privileges of Multi-state Co-operative Societies
धारा 59 · दस्तावेजों के अनिवार्य पंजीकरण से छूट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
पंजीकरण अधिनियम, 1908 (16 ऑफ 1908) की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (ख) और (ग) में कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी--
(क) किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति में शेयरों से संबंधित कोई भी दस्तावेज, भले ही समिति की संपत्ति पूर्ण या आंशिक रूप से अचल संपत्ति से बनी हो; या
(ख) किसी ऐसी सोसायटी द्वारा जारी किया गया कोई भी डिबेंचर जो अचल संपत्ति में किसी अधिकार, हक या हित का सृजन, घोषणा, आवंटन, सीमा या समाप्ति नहीं करता है, सिवाय इसके कि यह उसके धारक को पंजीकृत विलेख द्वारा प्रदत्त सुरक्षा का हकदार बनाता है जिसके द्वारा सोसायटी ने अपनी पूरी या आंशिक अचल संपत्ति या उसमें किसी हित को ऐसे डिबेंचर धारकों के लाभ के लिए न्यासियों को गिरवी रखा है, हस्तांतरित किया है या अन्यथा स्थानांतरित किया है; या
(सी) किसी ऐसी सोसायटी द्वारा जारी किए गए किसी डिबेंचर के हस्तांतरण पर पृष्ठांकन।
(क) किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति में शेयरों से संबंधित कोई भी दस्तावेज, भले ही समिति की संपत्ति पूर्ण या आंशिक रूप से अचल संपत्ति से बनी हो; या
(ख) किसी ऐसी सोसायटी द्वारा जारी किया गया कोई भी डिबेंचर जो अचल संपत्ति में किसी अधिकार, हक या हित का सृजन, घोषणा, आवंटन, सीमा या समाप्ति नहीं करता है, सिवाय इसके कि यह उसके धारक को पंजीकृत विलेख द्वारा प्रदत्त सुरक्षा का हकदार बनाता है जिसके द्वारा सोसायटी ने अपनी पूरी या आंशिक अचल संपत्ति या उसमें किसी हित को ऐसे डिबेंचर धारकों के लाभ के लिए न्यासियों को गिरवी रखा है, हस्तांतरित किया है या अन्यथा स्थानांतरित किया है; या
(सी) किसी ऐसी सोसायटी द्वारा जारी किए गए किसी डिबेंचर के हस्तांतरण पर पृष्ठांकन।
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