MSCOS Act 4अध्याय II · Central Registrar and Registration of Multi-state Co-operative Societies
धारा 4 · केंद्रीय रजिस्ट्रार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को सहकारी समितियों का केंद्रीय रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है और केंद्रीय रजिस्ट्रार की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे।
(2) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति (बहु-राज्यीय सहकारी समिति के पंजीकरण की शक्ति के अलावा) ऐसी समिति और ऐसे मामलों के संबंध में, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है।
बशर्ते कि राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी किसी राष्ट्रीय सहकारी समिति के संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
(2) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति (बहु-राज्यीय सहकारी समिति के पंजीकरण की शक्ति के अलावा) ऐसी समिति और ऐसे मामलों के संबंध में, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है।
बशर्ते कि राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी किसी राष्ट्रीय सहकारी समिति के संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
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