MSCOS Act 86अध्याय X · Winding Up of Multi-state Co-operative Society
धारा 86 · बहुराज्यीय सहकारी समितियों का समापन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि केंद्रीय रजिस्ट्रार, धारा 70 के तहत लेखापरीक्षा या धारा 77 के तहत विशेष लेखापरीक्षा या धारा 78 के तहत जांच या धारा 79 के तहत निरीक्षण किए जाने के बाद, इस राय का हो कि समिति का परिसमापन किया जाना चाहिए, तो वह समिति को अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का उचित अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा उसे परिसमापन करने का निर्देश दे सकता है।
(2) केंद्रीय रजिस्ट्रार, अपनी स्वयं की पहल पर और बहुराज्यीय सहकारी समिति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर देने के बाद, बहुराज्यीय सहकारी समिति के समापन का आदेश दे सकता है,--
(क) जहां समिति के पंजीकरण की यह शर्त है कि समिति में कम से कम पचास सदस्य होने चाहिए और सदस्यों की संख्या पचास से कम हो गई है; या
(ख) जहां बहु-राज्यीय सहकारी समिति ने अपने पंजीकरण की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर या केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में अनुमत विस्तारित अवधि के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया है या सहकारी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है।
(3) केंद्रीय रजिस्ट्रार किसी भी समय, किसी भी मामले में, जहां उसकी राय में, समिति का अस्तित्व बना रहना चाहिए, बहु-राज्य सहकारी समिति के समापन के आदेश को रद्द कर सकता है।
(4) ऐसे आदेश की एक प्रति पंजीकृत डाक द्वारा बहु-राज्य सहकारी समिति और वित्तीय संस्थानों, यदि कोई हो, को भेजी जाएगी, जिसकी समिति सदस्य है।
(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी बैंक का परिसमापन भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।
(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय रजिस्ट्रार किसी बहु-राज्य सहकारी समिति के समापन का आदेश देगा, यदि समिति आम बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उस समिति के समापन का निर्णय लेती है।
(2) केंद्रीय रजिस्ट्रार, अपनी स्वयं की पहल पर और बहुराज्यीय सहकारी समिति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर देने के बाद, बहुराज्यीय सहकारी समिति के समापन का आदेश दे सकता है,--
(क) जहां समिति के पंजीकरण की यह शर्त है कि समिति में कम से कम पचास सदस्य होने चाहिए और सदस्यों की संख्या पचास से कम हो गई है; या
(ख) जहां बहु-राज्यीय सहकारी समिति ने अपने पंजीकरण की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर या केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में अनुमत विस्तारित अवधि के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया है या सहकारी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया है।
(3) केंद्रीय रजिस्ट्रार किसी भी समय, किसी भी मामले में, जहां उसकी राय में, समिति का अस्तित्व बना रहना चाहिए, बहु-राज्य सहकारी समिति के समापन के आदेश को रद्द कर सकता है।
(4) ऐसे आदेश की एक प्रति पंजीकृत डाक द्वारा बहु-राज्य सहकारी समिति और वित्तीय संस्थानों, यदि कोई हो, को भेजी जाएगी, जिसकी समिति सदस्य है।
(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी बैंक का परिसमापन भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।
(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय रजिस्ट्रार किसी बहु-राज्य सहकारी समिति के समापन का आदेश देगा, यदि समिति आम बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उस समिति के समापन का निर्णय लेती है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
