MSCOS Act 117अध्याय XV · Miscellaneous
धारा 117 · न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, किसी भी न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में अधिकार क्षेत्र नहीं होगा--
(क) किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति या उसके उपनियमों या उपनियमों में संशोधन का पंजीकरण;
(ख) किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति के समापन और विघटन से संबंधित कोई भी मामला।
(2) जब किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति का परिसमापन किया जा रहा हो, तो ऐसी समिति के व्यवसाय से संबंधित कोई भी मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही परिसमापक या समिति या उसके किसी सदस्य के विरुद्ध केंद्रीय रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना और उसके द्वारा लगाए गए ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी या शुरू नहीं की जाएगी।
(3) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी निर्णय या आदेश पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
(क) किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति या उसके उपनियमों या उपनियमों में संशोधन का पंजीकरण;
(ख) किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति के समापन और विघटन से संबंधित कोई भी मामला।
(2) जब किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति का परिसमापन किया जा रहा हो, तो ऐसी समिति के व्यवसाय से संबंधित कोई भी मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही परिसमापक या समिति या उसके किसी सदस्य के विरुद्ध केंद्रीय रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना और उसके द्वारा लगाए गए ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी या शुरू नहीं की जाएगी।
(3) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी निर्णय या आदेश पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
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