MSCOS Act 55अध्याय VI · Privileges of Multi-state Co-operative Societies
धारा 55 · सदस्यों के हिस्से, अंशदान या हित के संबंध में प्रभार और समायोजन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति को किसी सदस्य या पूर्व या मृत सदस्य के हिस्से या अंशदान या पूंजी में हिस्सेदारी और जमा राशि पर तथा किसी सदस्य या पूर्व सदस्य या मृत सदस्य की संपत्ति को देय किसी भी लाभांश, बोनस या लाभ पर प्रभार प्राप्त होगा, जो ऐसे सदस्य या पूर्व सदस्य या मृत सदस्य की संपत्ति से समिति को देय किसी भी ऋण के संबंध में देय हो, और ऐसे किसी भी ऋण के भुगतान में या उसके लिए किसी सदस्य या पूर्व सदस्य या मृत सदस्य की संपत्ति को जमा या देय किसी भी राशि को समायोजित किया जा सकता है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
