MSCOS Act 83अध्याय VIII · Audit, Enquiry, Inspection and Surcharge
धारा 83 · भुगतान, आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति के लेखापरीक्षा, जांच, निरीक्षण या समापन के दौरान यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने, जिसे ऐसी समिति के संगठन या प्रबंधन का कार्यभार सौंपा गया है या सौंपा गया था, या जो किसी भी समय समिति का अधिकारी या कर्मचारी रहा है, ने इस अधिनियम या उपनियमों के विपरीत कोई भुगतान किया है, या विश्वासघात या जानबूझकर लापरवाही से समिति की परिसंपत्तियों में कोई कमी की है, या ऐसी समिति से संबंधित किसी धन या अन्य संपत्ति का गबन किया है या धोखाधड़ी से उसे अपने पास रखा है, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार, स्वयं या बोर्ड, परिसमापक या किसी लेनदार के आवेदन पर, लेखापरीक्षा, निरीक्षण या जांच की रिपोर्ट की तिथि या समापन आदेश की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर, ऐसे व्यक्ति के आचरण की स्वयं जांच कर सकता है या इस संबंध में लिखित आदेश द्वारा अपने द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को जांच करने का निर्देश दे सकता है।
बशर्ते कि यदि केंद्रीय रजिस्ट्रार संतुष्ट हो कि उपरोक्त दो वर्षों की अवधि के दौरान धोखाधड़ी या तथ्यों को छुपाने के कारण ऐसी जांच शुरू नहीं की जा सकी, तो वह लेखापरीक्षा, निरीक्षण या जांच की रिपोर्ट की तारीख या परिसमापन के आदेश की तारीख से छह वर्ष से अधिक की अवधि के भीतर जांच कर सकता है या जांच करवाने का निर्देश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।
(2) जहां उपधारा (1) के तहत जांच की जाती है, वहां केंद्रीय रजिस्ट्रार संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, उसे ब्याज सहित धन या संपत्ति या उसके किसी भाग को वापस करने या लौटाने का आदेश दे सकता है, या केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा उचित और न्यायसंगत समझे जाने वाली सीमा तक अंशदान और लागत या मुआवजा देने का आदेश दे सकता है।
बशर्ते कि यदि केंद्रीय रजिस्ट्रार संतुष्ट हो कि उपरोक्त दो वर्षों की अवधि के दौरान धोखाधड़ी या तथ्यों को छुपाने के कारण ऐसी जांच शुरू नहीं की जा सकी, तो वह लेखापरीक्षा, निरीक्षण या जांच की रिपोर्ट की तारीख या परिसमापन के आदेश की तारीख से छह वर्ष से अधिक की अवधि के भीतर जांच कर सकता है या जांच करवाने का निर्देश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।
(2) जहां उपधारा (1) के तहत जांच की जाती है, वहां केंद्रीय रजिस्ट्रार संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, उसे ब्याज सहित धन या संपत्ति या उसके किसी भाग को वापस करने या लौटाने का आदेश दे सकता है, या केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा उचित और न्यायसंगत समझे जाने वाली सीमा तक अंशदान और लागत या मुआवजा देने का आदेश दे सकता है।
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