Electricity Act 99अध्याय X · Grants, Fund, Accounts, Audit and Report
धारा 99 · केंद्र सरकार द्वारा निधि की स्थापना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी--
(क) केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 98 के अंतर्गत केंद्रीय आयोग को दिए गए कोई भी अनुदान और ऋण;
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय आयोग द्वारा प्राप्त सभी शुल्क;
(ग) केंद्रीय आयोग द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।
(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा--
(क) केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;
(ख) धारा 79 के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में केंद्रीय आयोग के व्यय;
(ग) इस अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर किए गए व्यय।
(3) केंद्र सरकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श करके, उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्ययों को पूरा करने के लिए निधि के उपयोग का तरीका निर्धारित कर सकती है।
(क) केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 98 के अंतर्गत केंद्रीय आयोग को दिए गए कोई भी अनुदान और ऋण;
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय आयोग द्वारा प्राप्त सभी शुल्क;
(ग) केंद्रीय आयोग द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।
(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा--
(क) केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;
(ख) धारा 79 के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में केंद्रीय आयोग के व्यय;
(ग) इस अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर किए गए व्यय।
(3) केंद्र सरकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श करके, उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्ययों को पूरा करने के लिए निधि के उपयोग का तरीका निर्धारित कर सकती है।
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