Electricity Act 85अध्याय X · Constitution, powers and functions of State Commissions
धारा 85 · राज्य आयोग के सदस्यों के चयन हेतु चयन समिति का गठन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार, राज्य आयोग के सदस्यों के चयन के प्रयोजन से, एक चयन समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:
(क) वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। अध्यक्ष;
(ख) संबंधित राज्य के मुख्य सचिव; सदस्य;
(ग) प्राधिकरण के अध्यक्ष या केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष .. सदस्य:
परंतु इस धारा में निहित कोई भी बात ऐसे व्यक्ति की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर लागू नहीं होगी जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है।
(2) राज्य सरकार, अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति के कारण किसी रिक्ति के उत्पन्न होने की तिथि से एक माह के भीतर और अध्यक्ष या सदस्य की सेवानिवृत्ति या कार्यकाल की समाप्ति से छह माह पहले, रिक्ति को भरने के लिए चयन समिति को संदर्भ भेजेगी।
(3) चयन समिति अध्यक्ष और सदस्यों के चयन को उस तिथि से तीन महीने के भीतर अंतिम रूप देगी जिस तिथि को उसे संदर्भ दिया गया है।
(4) चयन समिति को सौंपे गए प्रत्येक रिक्त पद के लिए दो नामों का एक पैनल अनुशंसित किया जाएगा।
(5) राज्य आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पहले, चयन समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित न हो जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो।
(6) चयन समिति में किसी रिक्ति के कारण अध्यक्ष या अन्य सदस्य की नियुक्ति अमान्य नहीं होगी।
(क) वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। अध्यक्ष;
(ख) संबंधित राज्य के मुख्य सचिव; सदस्य;
(ग) प्राधिकरण के अध्यक्ष या केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष .. सदस्य:
परंतु इस धारा में निहित कोई भी बात ऐसे व्यक्ति की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर लागू नहीं होगी जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है।
(2) राज्य सरकार, अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति के कारण किसी रिक्ति के उत्पन्न होने की तिथि से एक माह के भीतर और अध्यक्ष या सदस्य की सेवानिवृत्ति या कार्यकाल की समाप्ति से छह माह पहले, रिक्ति को भरने के लिए चयन समिति को संदर्भ भेजेगी।
(3) चयन समिति अध्यक्ष और सदस्यों के चयन को उस तिथि से तीन महीने के भीतर अंतिम रूप देगी जिस तिथि को उसे संदर्भ दिया गया है।
(4) चयन समिति को सौंपे गए प्रत्येक रिक्त पद के लिए दो नामों का एक पैनल अनुशंसित किया जाएगा।
(5) राज्य आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पहले, चयन समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित न हो जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो।
(6) चयन समिति में किसी रिक्ति के कारण अध्यक्ष या अन्य सदस्य की नियुक्ति अमान्य नहीं होगी।
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