Electricity Act 43अध्याय VI · Provisions with respect to distribution licensees
धारा 43 · अनुरोध करने पर आपूर्ति करना कर्तव्य है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
( 1 ) [इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, प्रत्येक वितरण] लाइसेंसधारी, किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे परिसर को बिजली की आपूर्ति, आपूर्ति की मांग करने वाले आवेदन की प्राप्ति के एक महीने के भीतर प्रदान करेगा:
बशर्ते कि जहां ऐसी आपूर्ति के लिए वितरण मुख्य पाइपलाइन का विस्तार या नए उप-स्टेशनों की स्थापना आवश्यक हो, वहां वितरण लाइसेंसधारी ऐसे विस्तार या स्थापना के तुरंत बाद या उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे परिसरों को बिजली की आपूर्ति करेगा:
इसके अलावा, यदि किसी गांव, बस्ती या क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उपयुक्त आयोग ऐसे गांव, बस्ती या क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए आवश्यक समझे जाने पर उक्त अवधि को बढ़ा सकता है।
2 [ स्पष्टीकरण .--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "आवेदन" से तात्पर्य वितरण लाइसेंसधारी द्वारा अपेक्षित उपयुक्त प्रपत्र में, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन से है, जिसमें आवश्यक शुल्कों के भुगतान और अन्य अनुपालनों को दर्शाने वाले दस्तावेज शामिल हैं।]
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिसरों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी का यह कर्तव्य होगा:
बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति किसी लाइसेंसधारी से किसी ऐसे परिसर के लिए बिजली की आपूर्ति की मांग करने या उसे प्राप्त करना जारी रखने का हकदार नहीं होगा, जिसमें पहले से ही बिजली की अलग आपूर्ति हो, जब तक कि उसने लाइसेंसधारी के साथ उचित आयोग द्वारा निर्धारित कीमत का भुगतान करने पर सहमति न बना ली हो।
(3) यदि कोई वितरण लाइसेंसधारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर बिजली की आपूर्ति करने में विफल रहता है, तो वह चूक के प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपये तक के जुर्माने का हकदार होगा।
बशर्ते कि जहां ऐसी आपूर्ति के लिए वितरण मुख्य पाइपलाइन का विस्तार या नए उप-स्टेशनों की स्थापना आवश्यक हो, वहां वितरण लाइसेंसधारी ऐसे विस्तार या स्थापना के तुरंत बाद या उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे परिसरों को बिजली की आपूर्ति करेगा:
इसके अलावा, यदि किसी गांव, बस्ती या क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उपयुक्त आयोग ऐसे गांव, बस्ती या क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए आवश्यक समझे जाने पर उक्त अवधि को बढ़ा सकता है।
2 [ स्पष्टीकरण .--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "आवेदन" से तात्पर्य वितरण लाइसेंसधारी द्वारा अपेक्षित उपयुक्त प्रपत्र में, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन से है, जिसमें आवश्यक शुल्कों के भुगतान और अन्य अनुपालनों को दर्शाने वाले दस्तावेज शामिल हैं।]
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिसरों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी का यह कर्तव्य होगा:
बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति किसी लाइसेंसधारी से किसी ऐसे परिसर के लिए बिजली की आपूर्ति की मांग करने या उसे प्राप्त करना जारी रखने का हकदार नहीं होगा, जिसमें पहले से ही बिजली की अलग आपूर्ति हो, जब तक कि उसने लाइसेंसधारी के साथ उचित आयोग द्वारा निर्धारित कीमत का भुगतान करने पर सहमति न बना ली हो।
(3) यदि कोई वितरण लाइसेंसधारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर बिजली की आपूर्ति करने में विफल रहता है, तो वह चूक के प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपये तक के जुर्माने का हकदार होगा।
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