Electricity Act 75अध्याय IX · Certain powers and directions
धारा 75 · केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण को दिए गए निर्देश।
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(1) अपने कार्यों के निर्वहन में, प्राधिकरण सार्वजनिक हित से संबंधित नीतिगत मामलों में ऐसे निर्देशों द्वारा निर्देशित होगा जो केंद्र सरकार उसे लिखित रूप में दे सकती है।
(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा कोई निर्देश सार्वजनिक हित से संबंधित नीतिगत मामले से संबंधित है, तो इस पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा कोई निर्देश सार्वजनिक हित से संबंधित नीतिगत मामले से संबंधित है, तो इस पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
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