Electricity Act 72अध्याय IX · Constitution and functions of Authority
धारा 72 · प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी।
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प्राधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निष्पादन के लिए सचिव और ऐसे अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे, और वेतन, पारिश्रमिक, शुल्क, भत्ता, पेंशन, अवकाश एवं ग्रेच्युटी संबंधी ऐसी शर्तों पर नियुक्ति कर सकता है जिन्हें प्राधिकरण केंद्र सरकार के परामर्श से निर्धारित करे।
बशर्ते कि सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार की स्वीकृति के अधीन होगी।
बशर्ते कि सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार की स्वीकृति के अधीन होगी।
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