Electricity Act 171अध्याय XVIII · Miscellaneous
धारा 171 · नोटिस, आदेश या दस्तावेजों की तामील।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अंतर्गत या इसके द्वारा किसी व्यक्ति को संबोधित किए जाने के लिए आवश्यक या अधिकृत प्रत्येक सूचना, आदेश या दस्तावेज को हस्ताक्षरित पावती रसीद प्राप्त करने के बाद उसे सौंपकर या पंजीकृत डाक द्वारा या वितरण के ऐसे साधनों द्वारा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, उस व्यक्ति को तामील किया जा सकता है।
(क) जहां उपयुक्त सरकार प्राप्तकर्ता है, वहां उपयुक्त सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित अधिकारी के कार्यालय में;
(ख) जहां उपयुक्त आयोग प्राप्तकर्ता है, वहां उपयुक्त आयोग के कार्यालय में;
(ग) जहां कोई कंपनी प्राप्तकर्ता है, वहां कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में या, यदि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय भारत में नहीं है, तो भारत में कंपनी के प्रधान कार्यालय में;
(घ) जहां कोई अन्य व्यक्ति प्राप्तकर्ता है, वहां उस व्यक्ति के सामान्य या अंतिम ज्ञात निवास स्थान या व्यवसाय के स्थान पर।
(2) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी को संबोधित किए जाने के लिए आवश्यक या अधिकृत प्रत्येक सूचना, आदेश या दस्तावेज को परिसर के स्वामी या अधिभोगी के विवरण (परिसर का नाम सहित) के साथ संबोधित किए जाने पर विधिवत संबोधित माना जाएगा, और इसे परिसर में किसी व्यक्ति को सौंपकर, या इसकी एक सही प्रति सौंपकर, या यदि परिसर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे उचित तत्परता से इसे सौंपा जा सके, तो परिसर के किसी प्रमुख भाग पर चिपकाकर तामील किया जा सकता है।
(क) जहां उपयुक्त सरकार प्राप्तकर्ता है, वहां उपयुक्त सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित अधिकारी के कार्यालय में;
(ख) जहां उपयुक्त आयोग प्राप्तकर्ता है, वहां उपयुक्त आयोग के कार्यालय में;
(ग) जहां कोई कंपनी प्राप्तकर्ता है, वहां कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में या, यदि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय भारत में नहीं है, तो भारत में कंपनी के प्रधान कार्यालय में;
(घ) जहां कोई अन्य व्यक्ति प्राप्तकर्ता है, वहां उस व्यक्ति के सामान्य या अंतिम ज्ञात निवास स्थान या व्यवसाय के स्थान पर।
(2) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी को संबोधित किए जाने के लिए आवश्यक या अधिकृत प्रत्येक सूचना, आदेश या दस्तावेज को परिसर के स्वामी या अधिभोगी के विवरण (परिसर का नाम सहित) के साथ संबोधित किए जाने पर विधिवत संबोधित माना जाएगा, और इसे परिसर में किसी व्यक्ति को सौंपकर, या इसकी एक सही प्रति सौंपकर, या यदि परिसर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे उचित तत्परता से इसे सौंपा जा सके, तो परिसर के किसी प्रमुख भाग पर चिपकाकर तामील किया जा सकता है।
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