Electricity Act 166अध्याय XVIII · Miscellaneous
धारा 166 · समन्वय मंच।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
केंद्र सरकार देश में विद्युत प्रणाली के सुचारू और समन्वित विकास के लिए केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों, प्राधिकरण के अध्यक्ष, बिजली उत्पादन कंपनियों के प्रतिनिधियों और अंतर-राज्यीय विद्युत संचरण में लगे पारेषण लाइसेंसधारियों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक समन्वय मंच का गठन करेगी।
(2) केंद्र सरकार केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष और राज्य आयोगों के अध्यक्षों से मिलकर नियामकों का एक मंच भी गठित करेगी।
(3) केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष उपधारा (2) में निर्दिष्ट नियामकों के मंच का अध्यक्ष होगा।
(4) राज्य सरकार राज्य आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों से मिलकर एक समन्वय मंच का गठन करेगी, जिसमें उस राज्य में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे उत्पादन कंपनियों, पारेषण लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ताकि राज्य में विद्युत प्रणाली का सुचारू और समन्वित विकास हो सके।
(5) प्रत्येक जिले में उपयुक्त सरकार द्वारा गठित एक समिति होगी--
(क) प्रत्येक जिले में विद्युतीकरण के विस्तार का समन्वय और समीक्षा करना;
(ख) बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और उपभोक्ता संतुष्टि की समीक्षा करना;
(सी) ऊर्जा दक्षता और उसके संरक्षण को बढ़ावा देना।
(2) केंद्र सरकार केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष और राज्य आयोगों के अध्यक्षों से मिलकर नियामकों का एक मंच भी गठित करेगी।
(3) केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष उपधारा (2) में निर्दिष्ट नियामकों के मंच का अध्यक्ष होगा।
(4) राज्य सरकार राज्य आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों से मिलकर एक समन्वय मंच का गठन करेगी, जिसमें उस राज्य में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे उत्पादन कंपनियों, पारेषण लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ताकि राज्य में विद्युत प्रणाली का सुचारू और समन्वित विकास हो सके।
(5) प्रत्येक जिले में उपयुक्त सरकार द्वारा गठित एक समिति होगी--
(क) प्रत्येक जिले में विद्युतीकरण के विस्तार का समन्वय और समीक्षा करना;
(ख) बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और उपभोक्ता संतुष्टि की समीक्षा करना;
(सी) ऊर्जा दक्षता और उसके संरक्षण को बढ़ावा देना।
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