Electricity Act 21अध्याय IV · Licensing
धारा 21 · खरीददार को उपयोगिता का अधिकार प्राप्त होना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जहां धारा 20 या धारा 24 के तहत किसी उपयोगिता की बिक्री की जाती है, तो बिक्री पूरी होने पर या जिस तिथि को उपयोगिता इच्छुक क्रेता को सौंप दी जाती है, जैसा भी मामला हो, जो भी पहले हो—
(क) उपयोगिता, लाइसेंसधारी के किसी भी ऋण, बंधक या इसी तरह के दायित्व से मुक्त होकर, क्रेता या इच्छुक क्रेता को, जैसा भी मामला हो, निहित होगी;
बशर्ते कि ऐसा कोई भी ऋण, बंधक या इसी तरह का दायित्व उपयोगिता के स्थान पर क्रय राशि से जुड़ जाएगा; और
(ख) लाइसेंसधारी के लाइसेंस के अंतर्गत उसके अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार, कर्तव्य और दायित्व क्रेता को हस्तांतरित हो जाएंगे और ऐसे क्रेता को लाइसेंसधारी माना जाएगा।
(क) उपयोगिता, लाइसेंसधारी के किसी भी ऋण, बंधक या इसी तरह के दायित्व से मुक्त होकर, क्रेता या इच्छुक क्रेता को, जैसा भी मामला हो, निहित होगी;
बशर्ते कि ऐसा कोई भी ऋण, बंधक या इसी तरह का दायित्व उपयोगिता के स्थान पर क्रय राशि से जुड़ जाएगा; और
(ख) लाइसेंसधारी के लाइसेंस के अंतर्गत उसके अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार, कर्तव्य और दायित्व क्रेता को हस्तांतरित हो जाएंगे और ऐसे क्रेता को लाइसेंसधारी माना जाएगा।
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