Electricity Act 83अध्याय X · Constitution, powers and functions of State Commissions
धारा 83 · संयुक्त आयोग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 82 में किसी विपरीत प्रावधान के होते हुए भी, एक संयुक्त आयोग का गठन एक समझौते द्वारा किया जा सकता है--
(क) दो या दो से अधिक राज्यों की सरकारों द्वारा; या
(ख) केंद्र सरकार द्वारा, एक या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों और एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के संबंध में,
और यह उस अवधि के लिए लागू रहेगा और समझौते में निर्धारित प्रत्येक अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकरण के अधीन होगा:
बशर्ते कि विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (14 ऑफ 1998) की धारा 21ए के तहत गठित और नियुक्ति तिथि से ठीक पहले इस रूप में कार्यरत संयुक्त आयोग, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संयुक्त आयोग होगा और इसके अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अधिनियम के तहत इस रूप में नियुक्त माना जाएगा और वे उन्हीं शर्तों और नियमों पर पद धारण करते रहेंगे जिन पर उन्हें विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत नियुक्त किया गया था।
(2) संयुक्त आयोग में भाग लेने वाले प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से एक सदस्य होगा और अध्यक्ष की नियुक्ति सदस्यों में से सर्वसम्मति से की जाएगी, अन्यथा बारी-बारी से की जाएगी।
(3) उपधारा (1) के तहत किए गए समझौते में संयुक्त आयोग के नाम, संयुक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन में भाग लेने वाले राज्यों के शामिल होने का तरीका, सदस्यों की नियुक्ति का तरीका और अध्यक्ष की नियुक्ति बारी-बारी से या सर्वसम्मति से, आयोग के बैठने के स्थान, संयुक्त आयोग से संबंधित व्यय का भाग लेने वाले राज्यों के बीच आवंटन, संयुक्त आयोग और संबंधित राज्य सरकार के बीच मतभेदों को हल करने का तरीका आदि के संबंध में प्रावधान होंगे और इसमें ऐसे अन्य पूरक, आकस्मिक और परिणामी प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं जो इस अधिनियम के साथ असंगत न हों और समझौते को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या उपयुक्त समझे जाएं।
(4) संयुक्त आयोग सहभागी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से शुल्क निर्धारण करेगा।
(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार, यदि सभी सहभागी राज्यों द्वारा ऐसा अधिकृत किया जाए, तो एक संयुक्त आयोग का गठन कर सकती है और उपधारा (3) के अधीन निर्दिष्ट सभी या किसी भी मामले के संबंध में शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, जब सहभागी राज्यों द्वारा ऐसा विशेष रूप से अधिकृत किया जाए।
(क) दो या दो से अधिक राज्यों की सरकारों द्वारा; या
(ख) केंद्र सरकार द्वारा, एक या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों और एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के संबंध में,
और यह उस अवधि के लिए लागू रहेगा और समझौते में निर्धारित प्रत्येक अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकरण के अधीन होगा:
बशर्ते कि विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (14 ऑफ 1998) की धारा 21ए के तहत गठित और नियुक्ति तिथि से ठीक पहले इस रूप में कार्यरत संयुक्त आयोग, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संयुक्त आयोग होगा और इसके अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अधिनियम के तहत इस रूप में नियुक्त माना जाएगा और वे उन्हीं शर्तों और नियमों पर पद धारण करते रहेंगे जिन पर उन्हें विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत नियुक्त किया गया था।
(2) संयुक्त आयोग में भाग लेने वाले प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से एक सदस्य होगा और अध्यक्ष की नियुक्ति सदस्यों में से सर्वसम्मति से की जाएगी, अन्यथा बारी-बारी से की जाएगी।
(3) उपधारा (1) के तहत किए गए समझौते में संयुक्त आयोग के नाम, संयुक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन में भाग लेने वाले राज्यों के शामिल होने का तरीका, सदस्यों की नियुक्ति का तरीका और अध्यक्ष की नियुक्ति बारी-बारी से या सर्वसम्मति से, आयोग के बैठने के स्थान, संयुक्त आयोग से संबंधित व्यय का भाग लेने वाले राज्यों के बीच आवंटन, संयुक्त आयोग और संबंधित राज्य सरकार के बीच मतभेदों को हल करने का तरीका आदि के संबंध में प्रावधान होंगे और इसमें ऐसे अन्य पूरक, आकस्मिक और परिणामी प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं जो इस अधिनियम के साथ असंगत न हों और समझौते को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या उपयुक्त समझे जाएं।
(4) संयुक्त आयोग सहभागी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से शुल्क निर्धारण करेगा।
(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार, यदि सभी सहभागी राज्यों द्वारा ऐसा अधिकृत किया जाए, तो एक संयुक्त आयोग का गठन कर सकती है और उपधारा (3) के अधीन निर्दिष्ट सभी या किसी भी मामले के संबंध में शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, जब सहभागी राज्यों द्वारा ऐसा विशेष रूप से अधिकृत किया जाए।
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