Electricity Act 107अध्याय X · Grants, Fund, Accounts, Audit and Report
धारा 107 · केंद्र सरकार के निर्देश।
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(1) अपने कार्यों के निर्वहन में, केंद्रीय आयोग सार्वजनिक हित से संबंधित नीतिगत मामलों में ऐसे निर्देशों द्वारा निर्देशित होगा जो केंद्र सरकार उसे लिखित रूप में दे सकती है।
(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा कोई निर्देश सार्वजनिक हित से संबंधित नीतिगत मामले से संबंधित है, तो इस पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा कोई निर्देश सार्वजनिक हित से संबंधित नीतिगत मामले से संबंधित है, तो इस पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
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