Electricity Act 55अध्याय VI · Provisions with respect to supply generally
धारा 55 · मीटरों का उपयोग, आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी लाइसेंसधारी, निर्धारित तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद, प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में बनाए जाने वाले विनियमों के अनुसार सही मीटर स्थापित किए बिना बिजली की आपूर्ति नहीं करेगा:
बशर्ते कि लाइसेंसधारी उपभोक्ता से मीटर की कीमत के बराबर जमानत राशि मांग सकता है और उसके किराए के लिए एक समझौता कर सकता है, जब तक कि उपभोक्ता मीटर खरीदने का विकल्प नहीं चुनता है:
इसके अलावा, राज्य आयोग अधिसूचना द्वारा उक्त दो वर्ष की अवधि को व्यक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों के लिए या ऐसे क्षेत्र के लिए बढ़ा सकता है, जैसा कि उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया हो।
(2) बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण या व्यापार में उचित लेखांकन और लेखापरीक्षा के लिए, प्राधिकरण किसी उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी को बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण या व्यापार के ऐसे चरणों में और उत्पादन, पारेषण, वितरण या व्यापार के ऐसे स्थानों पर मीटर लगाने का निर्देश दे सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे।
(3) यदि कोई व्यक्ति इस धारा में निहित प्रावधानों या उपधारा (1) के अधीन बनाए गए विनियमों का अनुपालन करने में चूक करता है, तो उपयुक्त आयोग ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे, ताकि उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी या किसी कंपनी या अन्य संघ के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उसकी चूक के लिए जिम्मेदार है, चूक की भरपाई की जा सके।
बशर्ते कि लाइसेंसधारी उपभोक्ता से मीटर की कीमत के बराबर जमानत राशि मांग सकता है और उसके किराए के लिए एक समझौता कर सकता है, जब तक कि उपभोक्ता मीटर खरीदने का विकल्प नहीं चुनता है:
इसके अलावा, राज्य आयोग अधिसूचना द्वारा उक्त दो वर्ष की अवधि को व्यक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों के लिए या ऐसे क्षेत्र के लिए बढ़ा सकता है, जैसा कि उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया हो।
(2) बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण या व्यापार में उचित लेखांकन और लेखापरीक्षा के लिए, प्राधिकरण किसी उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी को बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण या व्यापार के ऐसे चरणों में और उत्पादन, पारेषण, वितरण या व्यापार के ऐसे स्थानों पर मीटर लगाने का निर्देश दे सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे।
(3) यदि कोई व्यक्ति इस धारा में निहित प्रावधानों या उपधारा (1) के अधीन बनाए गए विनियमों का अनुपालन करने में चूक करता है, तो उपयुक्त आयोग ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे, ताकि उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी या किसी कंपनी या अन्य संघ के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उसकी चूक के लिए जिम्मेदार है, चूक की भरपाई की जा सके।
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