Electricity Act 80अध्याय X · Constitution, powers and functions of Central Commission
धारा 80 · केंद्रीय सलाहकार समिति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्रीय आयोग अधिसूचना द्वारा, ऐसी तिथि से प्रभावी एक समिति की स्थापना कर सकता है, जिसे वह ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट करे, और जिसे केंद्रीय सलाहकार समिति के नाम से जाना जाएगा।
(2) केंद्रीय सलाहकार समिति में विद्युत क्षेत्र में वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ता, गैर-सरकारी संगठन और शैक्षणिक एवं अनुसंधान निकायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इकत्तीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
(3) केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष केंद्रीय सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष होगा तथा उस आयोग के सदस्य और उपभोक्ता मामलों एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग के प्रभारी भारत सरकार के सचिव समिति के पदेन सदस्य होंगे।
(2) केंद्रीय सलाहकार समिति में विद्युत क्षेत्र में वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ता, गैर-सरकारी संगठन और शैक्षणिक एवं अनुसंधान निकायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इकत्तीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
(3) केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष केंद्रीय सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष होगा तथा उस आयोग के सदस्य और उपभोक्ता मामलों एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग के प्रभारी भारत सरकार के सचिव समिति के पदेन सदस्य होंगे।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
