Electricity Act 64अध्याय VII · Tariff
धारा 64 · टैरिफ आदेश की प्रक्रिया।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 62 के तहत टैरिफ निर्धारण हेतु आवेदन किसी उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी द्वारा ऐसे तरीके से तथा ऐसे शुल्क के साथ किया जाएगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए।
(2) प्रत्येक आवेदक आवेदन को ऐसे संक्षिप्त रूप और तरीके से प्रकाशित करेगा, जैसा कि उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) उपयुक्त आयोग उपधारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने के एक सौ बीस दिनों के भीतर और जनता से प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद,--
(क) आवेदन को स्वीकार करते हुए टैरिफ आदेश जारी करना, जिसमें ऐसे संशोधन या ऐसी शर्तें शामिल हों जो उस आदेश में निर्दिष्ट की गई हों;
(ख) यदि आवेदन इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
बशर्ते कि आवेदक को उसका आवेदन अस्वीकार करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
(4) उपयुक्त आयोग आदेश जारी करने के सात दिनों के भीतर आदेश की एक प्रति उपयुक्त सरकार, प्राधिकरण, संबंधित लाइसेंसधारियों और संबंधित व्यक्ति को भेजेगा।
(5) भाग X में किसी बात के होते हुए भी, दो राज्यों के क्षेत्रों को शामिल करने वाली किसी भी अंतर-राज्यीय विद्युत आपूर्ति, पारेषण या व्हीलिंग के लिए टैरिफ, ऐसी आपूर्ति, पारेषण या व्हीलिंग करने के इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए आवेदन पर, इस धारा के तहत उस राज्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है जिसके पास विद्युत वितरण करने और उसके लिए भुगतान करने वाले लाइसेंसधारी के संबंध में अधिकार क्षेत्र है।
(6) टैरिफ आदेश, जब तक संशोधित या निरस्त न किया जाए, टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक लागू रहेगा।
(2) प्रत्येक आवेदक आवेदन को ऐसे संक्षिप्त रूप और तरीके से प्रकाशित करेगा, जैसा कि उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) उपयुक्त आयोग उपधारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने के एक सौ बीस दिनों के भीतर और जनता से प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद,--
(क) आवेदन को स्वीकार करते हुए टैरिफ आदेश जारी करना, जिसमें ऐसे संशोधन या ऐसी शर्तें शामिल हों जो उस आदेश में निर्दिष्ट की गई हों;
(ख) यदि आवेदन इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
बशर्ते कि आवेदक को उसका आवेदन अस्वीकार करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
(4) उपयुक्त आयोग आदेश जारी करने के सात दिनों के भीतर आदेश की एक प्रति उपयुक्त सरकार, प्राधिकरण, संबंधित लाइसेंसधारियों और संबंधित व्यक्ति को भेजेगा।
(5) भाग X में किसी बात के होते हुए भी, दो राज्यों के क्षेत्रों को शामिल करने वाली किसी भी अंतर-राज्यीय विद्युत आपूर्ति, पारेषण या व्हीलिंग के लिए टैरिफ, ऐसी आपूर्ति, पारेषण या व्हीलिंग करने के इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए आवेदन पर, इस धारा के तहत उस राज्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है जिसके पास विद्युत वितरण करने और उसके लिए भुगतान करने वाले लाइसेंसधारी के संबंध में अधिकार क्षेत्र है।
(6) टैरिफ आदेश, जब तक संशोधित या निरस्त न किया जाए, टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक लागू रहेगा।
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