Electricity Act 137अध्याय XIV · Offences and Penalties
धारा 137 · चोरी की संपत्ति प्राप्त करने पर दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी बेईमानी से चोरी की गई बिजली की लाइन या सामग्री को यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए प्राप्त करता है कि वह चोरी की संपत्ति है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 3 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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