Electricity Act 18अध्याय IV · Licensing
धारा 18 · लाइसेंस में संशोधन।
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(1) जहां उसकी राय में जनहित इसकी अनुमति देता है, उपयुक्त आयोग, लाइसेंसधारी के आवेदन पर या अन्यथा, उसके लाइसेंस की शर्तों और नियमों में ऐसे परिवर्तन और संशोधन कर सकता है, जैसा वह उचित समझे:
बशर्ते कि लाइसेंसधारी की सहमति के बिना ऐसा कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जाएगा, जब तक कि उपयुक्त आयोग की राय में ऐसी सहमति अनुचित रूप से रोकी न गई हो।
(2) इस धारा के अधीन लाइसेंस में कोई परिवर्तन या संशोधन करने से पहले, निम्नलिखित प्रावधान प्रभावी होंगे, अर्थात्:--
(क) जहां लाइसेंसधारी ने उपधारा (1) के तहत अपने लाइसेंस में कोई परिवर्तन या संशोधन प्रस्तावित करने के लिए आवेदन किया है, तो लाइसेंसधारी ऐसे आवेदन की सूचना ऐसे विवरणों के साथ और ऐसे तरीके से प्रकाशित करेगा जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(ख) किसी छावनी, हवाई अड्डे, किले, शस्त्रागार, गोदी या शिविर के पूरे या किसी भाग या रक्षा प्रयोजनों के लिए सरकार के कब्जे वाले किसी भवन या स्थान में आपूर्ति क्षेत्र में परिवर्तन या संशोधन प्रस्तावित करने वाले आवेदन के मामले में, उपयुक्त आयोग केंद्र सरकार की सहमति के बिना कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं करेगा;
(ग) यदि लाइसेंसधारक के आवेदन के अलावा किसी अन्य तरीके से लाइसेंस में कोई परिवर्तन या संशोधन प्रस्तावित किया जाता है, तो उपयुक्त आयोग प्रस्तावित परिवर्तनों या संशोधनों को ऐसे विवरणों के साथ और ऐसे तरीके से प्रकाशित करेगा जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(घ) उपयुक्त आयोग तब तक कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं करेगा जब तक कि नोटिस के पहले प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्राप्त सभी सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं कर लिया गया हो।
बशर्ते कि लाइसेंसधारी की सहमति के बिना ऐसा कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जाएगा, जब तक कि उपयुक्त आयोग की राय में ऐसी सहमति अनुचित रूप से रोकी न गई हो।
(2) इस धारा के अधीन लाइसेंस में कोई परिवर्तन या संशोधन करने से पहले, निम्नलिखित प्रावधान प्रभावी होंगे, अर्थात्:--
(क) जहां लाइसेंसधारी ने उपधारा (1) के तहत अपने लाइसेंस में कोई परिवर्तन या संशोधन प्रस्तावित करने के लिए आवेदन किया है, तो लाइसेंसधारी ऐसे आवेदन की सूचना ऐसे विवरणों के साथ और ऐसे तरीके से प्रकाशित करेगा जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(ख) किसी छावनी, हवाई अड्डे, किले, शस्त्रागार, गोदी या शिविर के पूरे या किसी भाग या रक्षा प्रयोजनों के लिए सरकार के कब्जे वाले किसी भवन या स्थान में आपूर्ति क्षेत्र में परिवर्तन या संशोधन प्रस्तावित करने वाले आवेदन के मामले में, उपयुक्त आयोग केंद्र सरकार की सहमति के बिना कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं करेगा;
(ग) यदि लाइसेंसधारक के आवेदन के अलावा किसी अन्य तरीके से लाइसेंस में कोई परिवर्तन या संशोधन प्रस्तावित किया जाता है, तो उपयुक्त आयोग प्रस्तावित परिवर्तनों या संशोधनों को ऐसे विवरणों के साथ और ऐसे तरीके से प्रकाशित करेगा जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(घ) उपयुक्त आयोग तब तक कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं करेगा जब तक कि नोटिस के पहले प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्राप्त सभी सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं कर लिया गया हो।
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