Electricity Act 71अध्याय IX · Constitution and functions of Authority
धारा 71 · सदस्यों का कोई निश्चित हित न होना आवश्यक है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
प्राधिकरण के किसी भी सदस्य का, चाहे अपने नाम से हो या किसी अन्य निगमित निकाय से, या व्यक्तियों के किसी संघ (चाहे निगमित हो या नहीं) से, या बिजली या उसके उत्पादन के लिए ईंधन के उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार के व्यवसाय में लगी किसी फर्म से, या विद्युत उपकरणों के निर्माण में लगी किसी फर्म से, कोई हिस्सा या हित नहीं होगा।
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