Electricity Act 92अध्याय X · Proceedings and powers of Appropriate Commission
धारा 92 · उपयुक्त आयोग की कार्यवाही।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपयुक्त आयोग अध्यक्ष द्वारा निर्देशित समय पर प्रधान कार्यालय या किसी अन्य स्थान पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कामकाज के संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा (जिसमें बैठकों में कोरम भी शामिल है) जैसा वह निर्दिष्ट करे।
(2) अध्यक्ष, या यदि वह उपयुक्त आयोग की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में नामित कोई अन्य सदस्य, और ऐसे नामांकन के अभाव में या जहां कोई अध्यक्ष न हो, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना गया कोई सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(3) उपयुक्त आयोग की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत मतों द्वारा किया जाएगा, और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
(4) उपधारा (3) में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, प्रत्येक सदस्य को एक वोट होगा।
(5) उपयुक्त आयोग के सभी आदेश और निर्णय उसके सचिव या आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे, जिसे अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत किया गया हो।
(2) अध्यक्ष, या यदि वह उपयुक्त आयोग की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में नामित कोई अन्य सदस्य, और ऐसे नामांकन के अभाव में या जहां कोई अध्यक्ष न हो, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना गया कोई सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(3) उपयुक्त आयोग की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत मतों द्वारा किया जाएगा, और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
(4) उपधारा (3) में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, प्रत्येक सदस्य को एक वोट होगा।
(5) उपयुक्त आयोग के सभी आदेश और निर्णय उसके सचिव या आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे, जिसे अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत किया गया हो।
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