Electricity Act 84अध्याय X · Constitution, powers and functions of State Commissions
धारा 84 · राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे जिन्हें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं से निपटने का पर्याप्त ज्ञान हो और जिन्होंने इन समस्याओं से निपटने में क्षमता प्रदर्शित की हो।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो:
इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी नियुक्ति उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किए बिना नहीं की जाएगी।
(3) राज्य आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।
(4) अध्यक्ष राज्य आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो:
इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी नियुक्ति उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किए बिना नहीं की जाएगी।
(3) राज्य आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।
(4) अध्यक्ष राज्य आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
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