Electricity Act 76अध्याय X · Constitution, powers and functions of Central Commission
धारा 76 · केंद्रीय आयोग का गठन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और इसे सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के नाम से जाना जाने वाला एक आयोग होगा।
(2) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (14 ऑफ 1998) की धारा 3 के तहत स्थापित और नियुक्ति तिथि से ठीक पहले इस रूप में कार्यरत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय आयोग माना जाएगा और इसके अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अधिनियम के तहत नियुक्त माना जाएगा और वे उन्हीं शर्तों और नियमों पर पद धारण करते रहेंगे जिन पर उन्हें विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत नियुक्त किया गया था:
बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (14 ऑफ 1998) के तहत नियुक्त केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को धारा 78 की उपधारा (1) के तहत गठित चयन समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत नियम और शर्तों का विकल्प चुनने की अनुमति दी जा सकती है।
(3) केंद्रीय आयोग उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और उसे चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने, धारण करने और निपटाने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा तथा उक्त नाम से मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
(4) केंद्रीय आयोग का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।
(5) केंद्रीय आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--
(क) एक अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य;
(ख) प्राधिकरण का अध्यक्ष, जो पदेन सदस्य होगा।
(6) केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 78 में निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
(2) विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (14 ऑफ 1998) की धारा 3 के तहत स्थापित और नियुक्ति तिथि से ठीक पहले इस रूप में कार्यरत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय आयोग माना जाएगा और इसके अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अधिनियम के तहत नियुक्त माना जाएगा और वे उन्हीं शर्तों और नियमों पर पद धारण करते रहेंगे जिन पर उन्हें विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत नियुक्त किया गया था:
बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (14 ऑफ 1998) के तहत नियुक्त केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को धारा 78 की उपधारा (1) के तहत गठित चयन समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत नियम और शर्तों का विकल्प चुनने की अनुमति दी जा सकती है।
(3) केंद्रीय आयोग उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और उसे चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने, धारण करने और निपटाने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा तथा उक्त नाम से मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
(4) केंद्रीय आयोग का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।
(5) केंद्रीय आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--
(क) एक अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य;
(ख) प्राधिकरण का अध्यक्ष, जो पदेन सदस्य होगा।
(6) केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 78 में निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
