Electricity Act 22अध्याय IV · Licensing
धारा 22 · वे प्रावधान जिनमें कोई खरीदारी नहीं होती है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि उपयोगिता को धारा 20 या धारा 24 के अधीन प्रदान किए गए तरीके से नहीं बेचा जाता है, तो उपयुक्त आयोग उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए या सार्वजनिक हित में, उपयोगिता के संचालन के लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकता है या ऐसी योजना बना सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।
(2) जहां उपधारा (1) के तहत उपयुक्त आयोग द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं या कोई योजना तैयार नहीं की जाती है, वहां धारा 20 या धारा 24 में निर्दिष्ट लाइसेंसधारी उपयोगिता का निपटान ऐसे तरीके से कर सकता है जैसा वह उचित समझे:
बशर्ते कि यदि लाइसेंसधारी धारा 20 या धारा 24 के तहत निरस्तीकरण की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर उपयोगिता का निपटान नहीं करता है, तो उपयुक्त आयोग किसी भी सड़क या सार्वजनिक भूमि पर, उसके नीचे, उसके ऊपर, उसके साथ या उसके पार लाइसेंसधारी के कार्यों को हटवा सकता है और ऐसी प्रत्येक सड़क या सार्वजनिक भूमि को बहाल करवा सकता है, और ऐसे हटाने और बहाली की लागत लाइसेंसधारी से वसूल कर सकता है।
(2) जहां उपधारा (1) के तहत उपयुक्त आयोग द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं या कोई योजना तैयार नहीं की जाती है, वहां धारा 20 या धारा 24 में निर्दिष्ट लाइसेंसधारी उपयोगिता का निपटान ऐसे तरीके से कर सकता है जैसा वह उचित समझे:
बशर्ते कि यदि लाइसेंसधारी धारा 20 या धारा 24 के तहत निरस्तीकरण की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर उपयोगिता का निपटान नहीं करता है, तो उपयुक्त आयोग किसी भी सड़क या सार्वजनिक भूमि पर, उसके नीचे, उसके ऊपर, उसके साथ या उसके पार लाइसेंसधारी के कार्यों को हटवा सकता है और ऐसी प्रत्येक सड़क या सार्वजनिक भूमि को बहाल करवा सकता है, और ऐसे हटाने और बहाली की लागत लाइसेंसधारी से वसूल कर सकता है।
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