Electricity Act 29अध्याय V · Inter-State transmission
धारा 29 · निर्देशों का अनुपालन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र ग्रिड संचालन की स्थिरता सुनिश्चित करने और अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के संचालन में अधिकतम मितव्ययिता और दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्देश दे सकता है और ऐसा पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकता है।
(2) प्रत्येक लाइसेंसधारी, उत्पादन कंपनी, उत्पादन स्टेशन, उप-स्टेशन और विद्युत प्रणाली के संचालन से संबंधित कोई भी अन्य व्यक्ति उप-धारा (1) के तहत क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा।
(3) राज्य की पारेषण लाइनों के किसी पारेषण लाइसेंसधारी या राज्य के किसी अन्य लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी (अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली से जुड़े लोगों को छोड़कर) या राज्य में स्थित उप-स्टेशन को क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों द्वारा जारी किए गए सभी निर्देश राज्य लोड डिस्पैच केंद्र के माध्यम से जारी किए जाएंगे और राज्य लोड डिस्पैच केंद्र यह सुनिश्चित करेंगे कि लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी या उप-स्टेशन द्वारा ऐसे निर्देशों का विधिवत पालन किया जाए।
(4) क्षेत्रीय विद्युत समिति समय-समय पर एकीकृत ग्रिड की स्थिरता और सुचारू संचालन तथा उस क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के संचालन में अर्थव्यवस्था और दक्षता से संबंधित मामलों पर सहमत हो सकती है।
(5) यदि विद्युत की गुणवत्ता या क्षेत्रीय ग्रिड के सुरक्षित, संरक्षित और एकीकृत संचालन के संबंध में या उप-धारा (1) के तहत दिए गए किसी निर्देश के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे निर्णय के लिए केंद्रीय आयोग को भेजा जाएगा।
बशर्ते कि केंद्रीय आयोग के निर्णय लंबित रहने तक, क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर के निर्देशों का पालन राज्य लोड डिस्पैच सेंटर या लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।
(6) यदि कोई लाइसेंसधारी, उत्पादन कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो वह पंद्रह लाख रुपये से अधिक के जुर्माने का भागी होगा।
(2) प्रत्येक लाइसेंसधारी, उत्पादन कंपनी, उत्पादन स्टेशन, उप-स्टेशन और विद्युत प्रणाली के संचालन से संबंधित कोई भी अन्य व्यक्ति उप-धारा (1) के तहत क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा।
(3) राज्य की पारेषण लाइनों के किसी पारेषण लाइसेंसधारी या राज्य के किसी अन्य लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी (अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली से जुड़े लोगों को छोड़कर) या राज्य में स्थित उप-स्टेशन को क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्रों द्वारा जारी किए गए सभी निर्देश राज्य लोड डिस्पैच केंद्र के माध्यम से जारी किए जाएंगे और राज्य लोड डिस्पैच केंद्र यह सुनिश्चित करेंगे कि लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी या उप-स्टेशन द्वारा ऐसे निर्देशों का विधिवत पालन किया जाए।
(4) क्षेत्रीय विद्युत समिति समय-समय पर एकीकृत ग्रिड की स्थिरता और सुचारू संचालन तथा उस क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के संचालन में अर्थव्यवस्था और दक्षता से संबंधित मामलों पर सहमत हो सकती है।
(5) यदि विद्युत की गुणवत्ता या क्षेत्रीय ग्रिड के सुरक्षित, संरक्षित और एकीकृत संचालन के संबंध में या उप-धारा (1) के तहत दिए गए किसी निर्देश के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे निर्णय के लिए केंद्रीय आयोग को भेजा जाएगा।
बशर्ते कि केंद्रीय आयोग के निर्णय लंबित रहने तक, क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर के निर्देशों का पालन राज्य लोड डिस्पैच सेंटर या लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।
(6) यदि कोई लाइसेंसधारी, उत्पादन कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो वह पंद्रह लाख रुपये से अधिक के जुर्माने का भागी होगा।
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